रोहतक में सपत्तिकर जमा पर फोकस: ना भरने पर 1 मई से सील होंगी संपत्ति, निशुल्क ठीक करवा पाएंगे संपत्तिकर बिल की त्रुटि

अधिकारियों को संपत्तिकर संबंधित दिशा निर्देश देते हुए नगर निगम के आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा

हरियाणा के रोहतक में नगर निगम ने संपत्तिकर को जमा करवाने पर फोकस किया है। ताकि अधिक से अधिक संपत्ति कर जमा करवाया जाए। साथ ही 1 मई से संपत्ति कर जमा नहीं करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ होगी और संपत्ति को सील किया जाएगा। इससे पहले लोगों के पास 30 अप्रैल तक संपत्ति कर जमा करवाने का समय है।

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रोहतक नगर निगम के आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि संपत्तिकर अधिक से अधिक जमा करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके है। पहले जिन संपत्तियों का अधिक कर बकाया है। उनके नोटिस दिए जाए तथा उन द्वारा संपत्तिकर जमा ना करवाने पर सीलिंग की प्रक्रिया 1 मई से आरंभ की जाएगी।

अधिकारियों को संपत्तिकर संबंधित दिशा निर्देश देते हुए नगर निगम के आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा

संपत्तिकर बिल की त्रुटि ठीक करने के लिए अगल से बनाया काउंटर
संपत्तिकर बिल में त्रुटि ठीक करवाने व इंटीग्रेशन का कार्य करने लिए आमजन से शहर में अधिक पैसे लिए जाते है। जिसके लिए लोग इसकी शिकायत नगर निगम में करते रहते हैं। इन शिकायतों पर ध्यान देते हुए लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम कार्यालय में काउंटर नंबर 5 तैयार किया गया है। जहां पर कर्मचारियों की अलग से ड्यूटी लगाई गई है।

निशुल्क ठीक होंगे संपत्तिकर बिल त्रुटि
इस काउंटर पर संपत्तिकर बिल त्रुटि ठीक करवाने व इंटीग्रेशन का कार्य आदि के प्राप्त आवेदन का कार्य बिना किसी शुल्क के किया जाएगा। साथ ही नगर निगम आयुक्त ने लोगों से अपील की कि किसी प्रकार की त्रुटियां ठीक करवाने के लिए या प्रोपर्टी टैक्स के रिकार्ड को दुरूस्त करने के लिए पैसे ना दें। नगर निगम कार्यालय में यह कार्य निशुल्क किया जाएगा।

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31 जुलाई तक मिलेगी छूट
बता दें कि हरियाणा सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में संपतिकर जमा करवाने पर 31 जुलाई तक 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। संपत्तिकर के बकायदारों को राहत देते हुए उनको 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। करदाता इस राहत का फायदा उठा सकते हैं और संपत्ति कर को जमा भी करवा सकते हैं।

 

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