रात को 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो होगी कार्यवाही- एसपी नरेन्द्र बिजारणिया

 

कहा – ट्रैक्टर पर स्पीकर बजाने वालों का काटा जाएगा चालान

एस• के• मित्तल
जींद, जीन्द पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र बिजारणिया ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिये हैं कि थाना एरिया में होटल, धर्मशाला या निजी स्थानों पर कहीं भी यदि रात 10 बजे के बाद डीजे बजता पाया गया तो उनके खिलाफ तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही ही जाए। पुलिस अधीक्षक जीन्द ने बताया कि सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है।

ग्रामीण परेशान: देवास को जोड़ने वाले मार्गों की हालात खराब, इस गांव को जोड़ने वाले करीब सभी मार्गों के हालात बद से बदतर होते जा रहे

उन्होंने कहा कि इन नियमों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरूद्ध ध्वनि प्रदूषण (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स, 2000 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तत्काल प्रभाव से रात 10 बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर बैंड बाजा बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान उन्होंने बारात घर संचालकों और होटल मालिकों को भी अपने-अपने प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए।

जींद में माइनिंग ऑफिस में रेड: सीएम फ्लाइंग की जांच में 5 अधिकारी- कर्मचारी नहीं मिले; 2 गार्डो की हाजिरी नहीं लगी

इस सम्बन्ध में उन्होने सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए है कि रात को 10 बजे के बाद डीजे बजाने वालों व किसी भी तरह से शोर करने वालों के खिलाफ तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही अमल में लाई जाए। इसके अतिरिक्त जो लोग ट्रैक्टर पर स्पीकर लगा कर तेज आवाज में गाने बजाते हैं इनके भी चालान किए जायेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *