महिला व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा: कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया; कुरुक्षेत्र में 3 साल पहले की थी हत्या

 

 

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 3 साल पहले अवैध संबंधों के चलते देवर की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने महिला व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पिंकी पर 1 लाख तथा दोषी संजू उर्फ गांधी पर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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महिला ने अपने अवैध संबंधों को छिपाने के लिए देवर को नशे की गोलियां खिलाकर बेहोश किया था और प्रेमी संग मिलकर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या की थी। हत्या के बाद शव को दिल्ली-चंडीगढ़ GT रोड से करीब 200 मीटर बीड पिपली से गुजर रही सरस्वती नदी में फेंक दिया था।

9 अगस्त को लापता हुआ था रवि, सरस्वती में मिला था शव

जिला उप न्यायवादी चंद्रमोहन ने बताया कि 10 अगस्त 2019 को गांव सांवला निवासी रिंकू ने थाना सदर थानेसर में शिकायत सौंपी थी। बताया था कि उसका छोटा भाई रवि 9 अगस्त की रात को घूमने के लिए घर से बाहर गया था। सुबह तक वापस नहीं लौटा तो तलाश की। इसी दौरान रवि का शव सरस्वती नदी में पड़ा हुआ था। उसके गले में रस्सी व लोअर बंधा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्या का केस दर्ज किया था।

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पति के चचेरे भाई संजू के साथ थे अवैध संबंध

पुलिस के मुताबिक, जांच में पता चला कि रवि की भाभी पिंकी के उसके चचेरे भाई संजू उर्फ गांधी के साथ अवैध संबंध थे। इन संबंधों के बारे में रवि को पता चला गया था। उसे छिपाने के लिए पिंकी ने देवेर रवि को नशे की गोलियां खिलाकर बेहोश किया था। बाद में संजू के साथ मिलकर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या की थी।

लोग सुसाइड समझे इसलिए गले में बांध दिया था लोवर

किसी को शक न हो तो रवि का लोअर उसके गले में बांध दिया था, ताकि इसे सुसाइड समझे। दोनों ने रवि के शव को सरस्वती नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 अगस्त 2019 को ही संजू उर्फ गांधी व आरोपी पिंकी को गिरफ्तार करके कोर्ट के आदेशानुसार जेल भेज दिया था।

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नियमित सुनवाई करते हुए सुनाई सजा

जिला एवं सेशन न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों सबूतों के आधार पर नियमित सुनवाई करते हुए आरोपी पिंकी को धारा 302 व 201 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माना तथा उसके प्रेमी संजू उर्फ गांधी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माना और IPC 120-B के तहत 5 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

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