फतेहाबाद में किसानों ने किया चंड़ीगढ़ रोड जाम: कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज से भड़के किसान; सीएम का पुतला जलाया, धारा 144 लागू

फतेहाबाद में लाल बत्ती चौक पर सीएम का पुतला जलाते हुए किसान।

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज से किसान भड़के हुए हैं। फतेहाबाद में आज लाल बत्ती चौक पर किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला फूंका तो वहीं दोपहर को ढाणी गोपाल चौक में फिर किसानों व ग्रामीणों ने सिरसा-चंडीगढ़ हाइवे जाम कर दिया। सूचना पाकर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। वहीं रात को भी किसान संगठनों की कॉल पर यहां जाम लगा दिया गया था, लेकिन कुछ देर बाद इसे खोल दिया गया था।

जजपा प्रदेशाध्यक्ष का भाजपा पर हमला: निशान सिंह बोले- BJP गठबंधन तोड़ कर उचाना से 4 दीदियों को चुनाव लड़ाए, हमें क्या

जानकारी के अनुसार किसानों पर लाठीचार्ज से क्षुब्ध किसान पगड़ी संभाल जट्टा खेती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लाल बत्ती चौक पर एकत्रित हुए और यहां नारेबाजी कर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। किसानों ने कहा कि कुरुक्षेत्र में किसान सूरजमुखी की फसल पर एमएसपी की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी सुनी नहीं, जिसके बाद रोड जाम किया गया।

फतेहाबाद में रोड को रोके हुए खड़े किसान।

फतेहाबाद में रोड को रोके हुए खड़े किसान।

सरकार ने उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया और तानाशाही करते हुए लाठीचार्ज किया जो सहन नहीं होगा। उन्हें जिलावाइज पुतले फूंकने का कॉल मिला, जिसके बाद आज यहां पुतला फूंका गया है, आगे जो भी निर्णय होगा, किसान उसी अनुसार अपना प्रदर्शन करेंगे।

वहीं भूना के गांव ढाणी गोपाल के मेन चौक पर सिरसा-चंडीगढ़ हाइवे पर लोगों ने जाम कर दिया। ढाणी गोपाल, ढाणी सांचला, ढाणी भोजराज व खासा पठाना आदि क्षेत्र के लोग यहां पहुंचे और सड़क पर लकडियां डालकर जाम लगा दिया। आपको बता दें कि इसी चौक पर रात को भी किसानों ने जाम लगाया था। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाकर जाम खुलवा दिया था।

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि सरकार प्रदर्शनकारी पहलवानों से चर्चा करने को तैयार है

आगामी आदेशों तक धारा 144 लागू

फतेहाबाद में किसी प्रकार के रोड जाम, प्रदर्शन/धरना आदि के कारण कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिलाधीश मनदीप कौर ने आगामी आदेशों तक धारा 144 लागू करने के आदेश किए है। जिलाधीश मनदीप कौर ने फतेहाबाद में किसी प्रकार के रोड जाम प्रदर्शन/धरना आदि को रोकने के लिए धारा 144 के ये आदेश पारित किए है। उक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता नियमावाली 1973 की धारा 188 के अनुसार दंड का भागी होगा।

 

खबरें और भी हैं…

.
रोहतक में नहाने गए दो युवक नहर में डूबे: एक अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर के कोच का इकलौता बेटा, अमित पंघाल ने CM से लगाई गुहार

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *