CHB मकानों में ठेका खोलना पड़ा भारी: तुरंत ठेका बंद करने के आदेश; अलॉटमेंट कैंसिल करने की चेतावनी जारी

 

 

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड(CHB) के मकानों में नियमों की उल्लंघना कर शराब की दुकान खोलना 2 अलॉटियों को महंगा पड़ा है। मौलीजागरां में हाउसिंग बोर्ड के मकान नंबर 1880 और 1881 के अलॉटियों को CHB ने सख्त निर्देश देते हुए तुरंत शराब की दुकान बंद करने को कहा है। वहीं कहा है कि CHB के एनफोर्समेंट अफसर को 15 दिनों में इसकी जानकारी दे।

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आदेशों में कहा गया है कि ऐसा न करने की दिशा में बिना आगामी नोटिस जारी किए अलॉटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी। वहीं जगह का दुरुपयोग रोकने के लिए इसे (मकानों को)सील कर दिया जाएगा। CHB के चेयरमैन यशपाल गर्ग ने यह आदेश जारी किए हैं।

इससे पहले मामले में दोनों अलॉटियों को बीते 2 सितंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें पूछा गया था कि अलॉटमेंट के नियम-शर्तों की उल्लंघना कर खोले गए इंग्लिश वाइन एंड बीयर शॉप को लेकर उनकी अलॉटमेंट कैंसिल क्यों न की जाए। मामले में जारी नोटिस के बाद 15 सितंबर को हाउसिंग बोर्ड के समक्ष सुनवाई के दौरान एक अलॉटी अरविंद सिंह को 7 दिनों में शराब की दुकान बंद करने के आदेश दिए गए थे। कहा गया था कि ऐसा न करने पर हाउसिंग बोर्ड का एनफोर्समेंट विंग इसे सील कर देगा।

20 सितंबर को अरविंद सिंह ने एक लेटर के जरिए बोर्ड को बताया था कि वह एक्साइज डिपार्टमेंट को रेवेन्यू देता आ रहा है। ऐसे में मांग की गई थी कि दुकान को शिफ्ट करने के लिए कुछ समय दिया जाए। हाउसिंग बोर्ड ने मामला यूटी के एक्साइज विभाग से जुड़ा होने के चलते उनसे स्पष्टीकरण मांगा था।

केवल ज़ोन के आधार पर लाइसेंस दिए जाते हैं

एक्साइज विभाग ने CHB को बताया था कि शराब की दुकान चलाने के लिए लाइसेंस एक तय जगह के लिए दिए जाते हैं। नियमों के तहत इसे खोलने के लिए उचित जगह ढूंढना लाइसेंसी का दायित्व होता है। विभाग शराब की दुकान खोलने के लिए जगह मुहैया करवाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। वहीं कहा गया था कि CHB द्वारा अलॉट मकानों में शराब की दुकान खोलने की मंजूरी एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग द्वारा नहीं ली गई थी। कहा गया कि केवल ज़ोन के आधार पर लाइसेंस जारी किए जाते हैं और लाइसेंसी मंजूरशुदा कमर्शियल जगहों पर ही इसे खोलने के लिए बाध्य होता है।

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चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने एक्साइज विभाग के इस जवाब के आधार पर अलॉटी को कहा है कि उसने अलॉटमेंट के नियम-शर्तों की उल्लंघना की है। यह स्पष्ट रुप से रेजिडेंशियल प्रापर्टी की कमर्शियल इस्तेमाल करने की उल्लंघना है, वह भी एक शराब की दुकान के रुप में। एक्साइज विभाग के जवाब से स्पष्ट है कि शराब की दुकान मंजूरशुदा कमर्शियल एरिया में भी खोली जा सकती थी। ऐसे में अलॉटी को आदेश दिए गए हैं कि वह तुरंत शराब की दुकान बंद कर दे।

 

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