20 अप्रैल को जींद न्यायलय में होगा प्री-लोक अदालत का आयोजन : सीजेएम

 

 

  • एस• के• मित्तल   

जींद, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला स्तर पर न्यायिक परिसर जींद व उमपण्डल स्तर पर न्यायिक परिसर नरवाना व सफीदों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री रेखा ने दी।

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सीजेएम रेखा ने बताया कि 20 अप्रैल को न्यायिक परिसर जींद में सभी न्यायलयों में प्री-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्री लोक अदालत में व राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी भी प्रकार के लंबित मामलों को समाधान के लिए रखा जा सकता है। लोक अदालतों के माध्यम से लोग अपने लंबित पड़े मामलों को आपसी सहमति से आसानी से निपटा सकते हैं। लोक अदालत में उन्हीं मामलों को रखा जाता है जिनका दोनों पक्षों की आपसी सहमति से समाधान किया जा सके। लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती।

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उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी सामान्य लोक की तरह ही अहमियत है। लोक अदालत के माध्यम से लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन दुर्घटना मुआवजा केस संबंधी मामले, मजदूरी विवाद, दीवानी मामले जैसे बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी से संबंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण आदि से संबंधित विवाद, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा से संबंधित मामले, बिजली-पानी बिल संबंधित मामले, चेक बाउंस आदि मामले रखे जा सकते हैं।

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इस विषय में और जानकारी देते हुए बताया कि गत 12 अप्रैल को न्यायिक परिसर सफीदों में भी एक प्री-लोक अदालत का आयोजन किया गया था जिसमें 263 मामले रखे गए जिनमें से 93 मामलों का निपटान आपसी सहमति से किया गया। इसी प्रकार 19 अप्रैल को सब डिविजन नरवाना में भी सभी न्यायलय द्वारा प्री लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें कुल 56 मामलों का निपटान किया गया। इसी प्रकार जिला के सभी न्यायलयों द्वारा दैनिक लोक अदालतें भी लगाई जा रही है जिसके माध्यम से आपसी समझौतों के द्वारा न्यायलय में लम्बित मामलों का निपटान किया जाता है और अधिक्तम मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटान किया जाता है।

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