फतेहाबाद में दुष्कर्मी को 10 साल कैद: हिसार के युवक ने डेढ़ साल पहले टोहाना क्षेत्र में दिव्यांग से की थी दरिंदगी

 

 

हरियाणा के फतेहाबाद में दिव्यांग युवती के दुष्कर्म के मामले में स्थानीय कोर्ट ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 7 हजार रुपए जुर्माना किया गया। दोषी ने मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज युवती को जबरदस्ती खेत में ले जाकर हवस का शिकार बनाया था।

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डेढ़ साल पहले दर्ज हुआ केस

फतेहाबाद जिला के टोहाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक की शिकायत पर सदर टोहाना पलिस ने हिसार जिले के एक गांव निवासी राजबीर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 एवं 365 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित युवती के भाई ने बताया था कि उसकी बहन मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज है। 19 फरवरी 2020 को वह घर के आस पास ही थी। कुछ देर बाद उसका पता नहीं चला। हिसार निवासी राजबीर ने एक महिला व उसके लड़के को बताया कि एक लड़की खेतों में पड़ी है। उसे घर पर छोड़ आना।

झोपड़ी से आई लड़की के चीखने की आवाज

महिला मौके पर पहुंची तो लड़की के कपड़े फटे हुए थे। इस बीच लड़की की मां को खेत में खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि उसे उसकी लड़की की चीखने की आवाज झोपड़ी के अन्दर से सुनाई दी। जब वह पड़ोसियों को बुलाने गया तो देखा की लड़की को राजबीर वहां से ले जा रहा है। मामले की तफतीश के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी पीड़िता को बैल बुग्गी में बैठाकर खेतों में ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया

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फास्ट कोर्ट ने सुनाया फैसला

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत दोनों पक्षों की बहस सुनने और सबूतों को ध्यान में रखकर आरोपी राजबीर को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 10 साल की कैद व 7000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

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