ट्रक चालक को जिंदा जलाने का मामला: फतेहाबाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा; दोषी की मां के पास था आना जाना

हरियाणा के फतेहाबाद में आपसी विवाद में व्यक्ति को जिंदा जला देने के केस में एडीजे कोर्ट ने व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। केस अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की कोर्ट में था। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी किया है।

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महिला के घर था आना जाना

जानकारी के अनुसार फतेहाबाद शहर के निवासी सोनूपाल के खिलाफ पुलिस थाना में भट्टू मंडी निवासी मृतक मान सिंह की शिकायत पर 10 जनवरी 2021 को आईपीसी की धारा 307 व 302 के तहत मामला दर्ज किया था। घायल मान सिंह ने पुलिस को बताया था कि वह मामा के लड़के प्रेम के ट्रक पर नौकरी करता है। वह करीब 6-7 साल से शहर निवासी गुडिय़ा के घर आता जाता था।

मां के पास आने से रोकने पर विवाद

9 जनवरी को वह ट्रक लेकर फतेहाबाद में आया और ट्रक को आशीर्वाद पैलेस में खड़ा करके गुडिय़ा के घर आ गया। वहां वह व गुडिय़ा का लड़का सोनूपाल ने ठेके से शराब खरीदी। फिर दोनों ने शराब पी। आरोपी सोनूपाल कहने लगा कि आज के बाद हमारे घर नही आना। इस बात को लेकर सोनू पाल ने उसको थप्पड़ मारा और हमारी कहासुनी हो गई

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पेट्रोल डाल लगा दी आग

इसके बाद वह और सोनू दोनों ट्रक में बैठ गए। सोनू गाड़ी से उतरकर पैट्रोल लेकर आया और उस पर पैट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बचाव के लिए शोर किया तो रेहड़ी वालों ने उसको ट्रक से बाहर निकाला। वह आग लगे ही भागकर गुडिय़ा के घर पहुंच गया। एंबुलेंस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। अग्रोहा में इलाज के दौरान मान सिंह की मृत्यु हो गई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सोनूपाल को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया था।

 

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