जिला प्रशासन ने धारा 144 के आदेश जारी किए: अग्निपथ योजना के विरोध में आज नए बस स्टैंड से निकलेगा रोष मार्च

 

 

सेना भर्ती अग्निपथ योजना का देशभर में हो रहे विरोध व हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। सोमवार को शाहाबाद के हबाना गांव निवासी मिल्खा सिंह की अध्यक्षता में काफी संख्या में फौज में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं द्वारा नया बस स्टैंड के नजदीक एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र पर पहुंचकर डीसी को ज्ञापन देने की सूचना पर डीसी ने जिले में धारा-144 लागू कर दी है। इससे प्रदर्शन के दौरान हाथ में लाठी-डंडा, तलवार, गंडासी, आग्नेय व किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुला पेट्रोल, डीजल की कैन, बोतल पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला प्रशासन ने धारा 144 के आदेश जारी किए: अग्निपथ योजना के विरोध में आज नए बस स्टैंड से निकलेगा रोष मार्च

लागू रहेगी धारा : डीसी मुकुल कुमार ने जारी आदेशों में कहा है कि फौज में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं द्वारा 20 जून को नए बस स्टैंड के नजदीक एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र में पहुंचकर डीसी को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। इन स्थानों पर कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने और किसी अप्रिय घटना को घटित होने से रोकने के लिए धारा 144 के तहत लाठी-डंडा, तलवार, गंडासी, आग्नेय व किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुला पेट्रोल, डीजल की कैन, बोतल पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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यहां रखी जाएगी नजर
इस दौरान नए बस स्टैंड पर एकत्रित होने के दौरान किसी शरारती या असामाजिक तत्व के उकसाए जाने पर बस स्टैंड के सामने पिपली-कुरुक्षेत्र रोड पर यातायात जाम करने, नए बस स्टैंड से प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र पर आने के दौरान रास्ते में आकाशवाणी केंद्र, दमकल विभाग कार्यालय, सेना कार्यालय, पंचायत भवन, जिला पुस्तकालय आदि सरकारी इमारतों में तोड़-फोड़ कर सकते हैं।

 

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