हरियाणा के पलवल में नाबालिग बेटी से रेप पर दोषी को 7 साल की सजा

पलवल. अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश महेश कुमार की फास्ट ट्रैक पॉस्को विशेष अदालत ने मंगलवार को रेप के एक मामले में सात साल की सजा सुनाई. अनुसूचित जाति की एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में न्यू कृष्णा कॉलोनी स्थित मीट मार्केट निवासी सुभाष को सात साल की कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. जुर्माने की धनराशि न भरने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

2019 का है मामला
पलवल हेडक्वार्टर डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि 3 अप्रैल वर्ष 2019 को नाबालिग लड़की के पिता ने शहर थाना पुलिस को शिकायत दी थी. मामले के अनुसार आरोपी बेटी को बहला फुसलाकर साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. जब पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने आरोपी सुभाष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. इस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. पॉक्सो एक्ट के तहत इस मामले पर 2019 से ही सुनवाई चल रही थी.

न्यायालय ने माना इसे संगीन
आरोपी के खिलाफ पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद इस संबंध में पुलिस ने अविलंब अभियोग संख्या 135/2019 धारा 363, 366ए, 376 आईपीसी और 4 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया था. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. सुनवाई के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने न्यू कृष्णा कॉलोनी स्थित मीट मार्केट निवासी सुभाष को यह सजा सुनाई है.

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FIRST PUBLISHED : May 20, 2022, 11:07 IST

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