मैं मालेगांव विस्फोट के बारे में कुछ नहीं जानती: एनआईए कोर्ट में सांसद प्रज्ञा का जवाब; घायलों के बयान सुनकर साध्वी भावुक हुईं

मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने पीड़ितों की गवाही से जुड़े 60 सवालों पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपियों के बयान दर्ज किए।

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मालेगांव ब्लास्ट मामले में सात आरोपियों के खिलाफ एनआईए की विशेष अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। जब कोर्ट ने ब्लास्ट में घायलों और मृतकों के बारे में पूछा तो मुख्य आरोपी बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भावुक हो गईं। इसलिए दस मिनट तक काम रुका रहा।

 

कोर्ट ने पीड़ितों की गवाही से जुड़े 60 सवालों पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपियों के बयान दर्ज किए। इन सभी सवालों का जवाब प्रज्ञा ठाकुर ने ”मुझे जानकारी नहीं” इस तीन शब्दों में दिया। ये बयान रोजाना एनआईए की विशेष सत्र अदालत में दर्ज किए जाएंगे।

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मालेगांव ब्लास्ट मामले में सात आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू
मालेगांव ब्लास्ट मामले में सात आरोपियों के खिलाफ एनआईए की विशेष अदालत में 3 अक्टूबर को सुनवाई शुरू हो गई है। 29 सितंबर, 2008 को मालेगांव में भिक्खु चौक विस्फोट मामले की सुनवाई मुंबई में एनआईए विशेष सत्र न्यायालय में चल रही है। गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दो समूहों में बांट दिया और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उनके बयान दर्ज किए।

प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2019 में भाजपा के टिकट पर पहली बार सांसद चुनी गई थीं। उन्होंने भोपाल से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को हराया था।

प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2019 में भाजपा के टिकट पर पहली बार सांसद चुनी गई थीं। उन्होंने भोपाल से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को हराया था।

आरोपी का बयान लेने के बाद अगली सुनवाई होगी
इस मामले में 323 गवाह हैं। उनमें से 34 फ़्लिप हो गए हैं। बाकी 289 गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने करीब 4-5 हजार सवालों का एक सेट तैयार किया है। सीआरपीसी की धारा 313 के मुताबिक आरोपियों को अदालत के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलता है। उन प्रतिक्रियाओं की शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।

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मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे
महाराष्ट्र के मालेगांव (मुंबई से करीब 200 किमी दूर) में 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुआ था। यहां एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाई गई थी। घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे।

मामले की जांच पहले महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) कर रही थी, 2011 में इन्वेस्टीगेशन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को ट्रांसफर कर दी गई।

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