फतेहाबाद में युवक को 5 साल की कैद: गली में खेल रही बच्ची को उठा ले गया था; स्कूल में की छेड़छाड़

 

हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की कोर्ट ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में दोषी युवक को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।

सोनाली फोगाट मर्डर: सर्व खाप महापंचायत आज; सोनाली के किसान आंदोलन पर विवादित बयान पर परिवार देगा स्प्ष्टीकरण

टोहाना शहर पुलिस ने टोहाना क्षेत्र की पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर बिट्टू उर्फ बिल्लू के खिलाफ 18 मई 2019 को दुष्कर्म, अपहरण करने, पोक्सो एक्ट की धारा 6 व अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। महिला ने बताया कि उसकी 11-12 साल की बेटी गली में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी वहां पर आया और उसकी बेटी को उठाकर अपने साथ एक स्कूल के कमरे में ले गया और उससे गलत हरकतें की।

बच्ची की चीख सुनकर वह मौके पर पहुंच गई और आरोपी उसको देखकर फरार हो गया। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए बिट्टू को अपहरण, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम व पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत दोषी माना।

कोर्ट ने दोषी को अपहरण के मामले में 5 की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत पांच साल की कैद व 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

 

खबरें और भी हैं…

.
दो दिन बारिश से जगह-जगह जलभराव: पानीपत में जमकर बरसे बदरा; शहर के पॉश एरिया भी जलमग्न, पानी में उतरी ट्रैफिक पुलिस

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *