पॉक्सो एक्ट के तहत दो आरोपियों को 5 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना

एस• के• मित्तल
जींद, जींद महिला थाना के अंतर्गत एक मामले में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई। गौरतलब है कि 15 जुलाई 2018 को बाल कुंज निर्जन में रहने वाली एक नाबालिग लड़की द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसके साथ बाल कुंज निर्जन के चौकीदार सोनू व प्यारेलाल द्वारा शराब पीकर गलत काम, छेड़छाड़ व मारपीट भी की गई। जिस पर महिला थाना जींद में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपी सोनू व रूकमपाल उर्फ प्यारेलाल वासी रामदूत नगर जिला फर्रुखाबाद उत्तरप्रदेश को अनुसंधान अधिकारी एसआई कमलेश द्वारा गिरफ्तार किया गया।
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आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए गए व ठोस सबूतों के साथ न्यायालय में पेश किया गया। फलस्वरूप आरोपी सोनू व आरोपी प्यारेलाल वासी रामदूत नगर उत्तरप्रदेश को अदालत गुरविंदर कौर ए एस जे जींद द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 5 साल कैद, 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नही भरने पर 1 साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जींद द्वारा पीड़ित को 2 लाख रुपए हर्जाना के तौर पर दिए जायेंगे।
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