छीना झपटी के मामले में 18 माह की कैद व 5000 रुपए जुर्माना

एस• के• मित्तल
जींद, छीना झपटी के एक मामले में दो आरोपियों अमित व वीरेंद्र वासी ढाणी बीड वाली को 18 माह की कैद व 5000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 11 नवंबर 2018 को थाना शहर जींद में ओम नगर जींद के रहने वाले सोनू नामक व्यक्ति द्वारा शिकायत दी गई कि वह अपने दोस्त पंकज के साथ 10 नवंबर को रात करीब 8:30 बजे के रामलीला ग्राउंड के पास घूम रहा था जो वह दोनों अपने अपने मोबाइल फोन से बात कर रहे थे। तभी मोटरसाइकिल स्पलंडर पर 3 लड़के आए और उनका मोबाइल फोन छीन कर ले गए। जिस पर थाना शहर जींद में अज्ञात के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 ए के तहत मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई।
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जांच के दौरान दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया जिन्होंने मोबाइल फोन छीनने की बात कुबूल की जिसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले पर पुलिस द्वारा पूरे सबूत के साथ साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए जिसके फलस्वरूप अदालत सुभाष सिरोही ए एस जे जींद द्वारा आरोपी अमित व वीरेंद्र वासी ढाणीबीड वाली को दोषी पाए जाने पर 18 माह की कैद व 5000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
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