दिल्ली में बिजली-पानी पर सब्सिडी जारी रहेगी: LG बोले- ये योजनाएं किसी पार्टी की नहीं; आप मंत्री बोले- यही है केजरीवाल की ताकत

नई दिल्ली1 घंटे पहले

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उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ अरविंद केजरीवाल की यह तस्वीर पुरानी है। दिल्ली CM फिलहाल शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में बिजली, पानी और बस किराया सब्सिडी जारी रहेगी क्योंकि ये योजनाएं किसी पार्टी की नहीं हैं।

एक प्रेस बयान में एलजी ने कहा कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल सब्सिडी योजनाएं बंद कर देंगे। क्योंकि दिल्ली CM जेल में बंद हैं।

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि, जो लोग कहते थे कि वे केजरीवाल सरकार को जेल से नहीं चलने देंगे, उन्होंने ‘हार मान ली है’ कि वह जेल से ही चलेगी और उनका काम जारी रहेगा। ये अरविंद केजरीवाल की ताकत है।

एलजी बोले- योजनाओं में सरकारी पैसा खर्च होता, न कि किसी पार्टी का
एलजी वीके सक्सेना को यह बयान इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि कुछ आप नेता जनता के बीच गलत अफवाह फैला रहे थे कि, दिल्ली में मुफ्त योजनाएं बंद हो जाएंगी।

इस पर उप राज्यपाल ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया- इन योजनाओं के लिए जारी पैसा राज्य सरकार के सरकारी खजाने से किया जाता है, न कि किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खाते से।

सक्सेना ने आगे लिखा कि दिल्ली विधानसभा में पेश और पारित होने से पहले विशेष रूप से भारत सरकार और स्वयं उपराज्यपाल द्वारा अप्रूव्ड कोई भी योजना प्रभावित नहीं होती है।

आप नेता भारद्वाज बोले- रेवड़ी कहने वाले, आज वहीं दिल्ली की जनता से वादा कर रहे
एलजी के बयान का जिक्र करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, यह CM केजरीवाल के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है कि जेल में रहते हुए भी उन्होंने एलजी को यह कहने के लिए मजबूर कर दिया है कि काम और मुफ्त योजनाएं जारी रहेंगी।

आम आदमी पार्टी नेता ने आरोप लगाया कि सक्सेना ने अपने पसंदीदा अधिकारियों के माध्यम से हमेशा दिल्ली के लोगों के काम में बाधा डालने की कोशिश की। अब एलजी भी कह रहे हैं कि काम रोकने के बजाय दिल्ली में लोगों के काम और योजनाएं जारी रहेंगी।

भारद्वाज ने आगे कहा, ‘जो विचारधारा मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली को रेवड़ी कहती थी, वह आज दिल्ली की जनता से वादा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को कोई नहीं रोक सकता।

जेल में बंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई
दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। केजरीवाल ने शराब नीति केस में ED की गिरफ्तारी और रिमांड पर हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी है।

केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने मामले पर तुरंत सुनवाई और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी।

केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद मेरी गिरफ्तारी बाहरी विचारों से प्रेरित थी। ED ने मुझे गिरफ्तार करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। गिरफ्तारी के आधार ऐसे दस्तावेज हैं, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

दिल्ली CM ने कहा- लोकसभा चुनावों में भाग लेने के लिए मुझे तुरंत रिहा नहीं किया गया, तो चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करना सत्ताधारी पार्टियों के लिए एक मिसाल बन जाएगा।

9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने कहा- अरेस्ट सही, ED ने पर्याप्त सबूत दिए
दरअसल, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल बार-बार समन भेजने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुए। इसलिए ED के पास उन्हें गिरफ्तार करने का ही विकल्प बचा था। ED ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हमने बयानों को देखा, जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए शराब घोटाले का पैसा भेजा गया था।

केजरीवाल ने कहा था कि ED के पास पिछले 9 महीने से ऐसे बयान थे। इसके बावजूद उन्हें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी ना कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर।

हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, ना कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है। यह केस केजरीवाल और ED के बीच है। हाईकोर्ट ने कहा कि ED ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और AAP कैंडिडेट के बयान हैं।

केजरीवाल 21 मार्च को अरेस्ट हुए, 13 दिन से तिहाड़ में बंद
ED ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। ED ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।​​​​​​ वह 13 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

ED ने 21 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

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