कुरुक्षेत्र में व्यक्ति को 2 साल की कैद: ढ़ाई किलो गांजा के साथ पुलिस ने पकड़ा था; NDPS एक्ट में दोषी मिला

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशू कुमार जैन की कोर्ट ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी मिले पाला राम निवासी इंदिरा कालोनी शोरगिर बस्ती कुरुक्षेत्र को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया।

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जानकारी देते हुए सरकारी वकील शशि भोरिया ने बताया कि 1 जनवरी 2018 को पुलिस एसआई रोहताश कुमार की टीम नव वर्ष के उपलक्ष्य में कानून व्यवस्था डयूटी व अपराध की तलाश में कीर्ति नगर में थानेसर मौजूद थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना का आधार पर पाला राम को नाकाबंदी करके कीर्ति नगर रेलवे अंडर पास के नजदीक से स्कूटी सहित काबू किया था। उसकी तलाशी लेने पर 2 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।

पाला राम के खिलाफ थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान तैयार करके कोर्ट में दिया गया था।

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 7 जुलाई 2023 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशू कुमार जैन ने गवाहों व सबूतों के आधार पर पाला राम को एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

 

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