कार्यकर्ता विश्वकर्मा सम्मान योजना के लिए जन जागरण अभियान चलाए: विजयपाल सिंह

एस• के• मित्तल 
सफीदों,   प्रधानमंत्री विश्व कर्मा सम्मान योजना से उन गरीब लोगों को स्वावलंबी बनाया जाएगा जिनके पास हुनर तो है परंतु धन की कमी आड़े आ रही है। इस योजना से उनके हुनर को पंख लगेंगे। इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतोदय की नई इबारत लिख रहे है। यह बात भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य एडवोकेट विजयपाल सिंह ने कही।
उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता इस योजना का लाभ पात्र लोगों दिलाने के लिए जन जागरण अभियान चलाए और उनको इसका लाभ दिलाने में मदद करे। उनको योजना के बारे में बताए ,फार्म भरवाए अन्य किसी प्रकार की मदद पात्र को चाहिए तो जरूर करे। विजयपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को सरकार की तरफ से पांच प्रतिशत रियायती ब्याज की दर से तीन लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में पात्र व्यक्तियों को एक लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में दो लाख रुपये का प्रावधान है। उन्होंने कहा की उपकरणों के खरीद के लिए पंद्रह हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को कौशल सत्यापन के बाद पांच दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण तथा पंद्रह दिन या उससे अधिक उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रशिक्षण में पांच सौ रुपये का दैनिक भत्ता देने का भी प्रावधान है। प्रशिक्षण से जुड़े उपकरणों को खरीदने के लिए प्रोत्साहन के रूप में पंद्रह हजार रुपये का अनुदान देने की सुविधा है। उन्होंने कहा की पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ के लिए पंजीकरण जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत 18 क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। इनमें राजमिस्त्री, नाई, माली, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, बढ़ई, लोहार, सुनार, अस्त्रकार, मूर्तिकार, जूता बनाने वाले कारीगर, नाव निर्माता, टोकरी, चटाई व झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौना निर्माता, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, फिशिंग नेट निर्माता भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए चॉइस सेंटर के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते है।
इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण एवं राशन कार्ड की आवश्यकता होगी। विजयपाल सिंह ने कहा कि 18 वर्ष अधिक आयु वाले व्यक्ति ही योजना के लिए पात्र है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। स्वरोजगार/व्यवसाय विकास योजनाओं के तहत पिछले पांच वर्ष में किसी भी शासकीय योजना के अंतर्गत ऋण न लिया हो। योजना के तहत परिवार का एक ही सदस्य पात्र होगा। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए राज्य के प्रत्येक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है।

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