हाईकोर्ट की अनुमति मिलने पर होंगे निकाय चुनाव: धनपत सिंह

एस के• मित्तल   
सफीदों,        हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि माननीय हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव को लेकर अनुमति मिल गई है लेकिन सरकार की ओर से अभी उनके पास चिट्ठी नहीं पहुंची है। सरकार की चिठ्ठी का इंतजार है। जैसे ही सरकार की ओर से उन्हें पत्र प्राप्त होगा वैसे ही रोल रिवीजन कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा।
इस कार्य में 2 महीने का समय लगेगा। इस कार्य के बाद एक महीने के अंदर-अंदर पंचायती चुनाव करवा लिए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मंगलवार को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले की तारीख निर्धारित है। अगर न्यायालय से निकाय चुनावों को लेकर भी अनुमति मिल जाती है तो तत्काल कार्यक्रम जारी करके एक महीने में चुनाव करवा दिए जाएंगे। यह सवाल पूछे जाने पर कि पहले नगर पालिका के चुनाव होंगे या पंचायत के इस पर उन्होंने कहा कि न्यायालय का निर्णय आने के बाद इस बारे में कुछ कहा जा सकता है।

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