बिना अनुमति के निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने पर होगी एफआईआर दर्ज : एसडीएम सत्यवान सिहं मान

आचार संहिता तोडऩे वालों पर रहेगी नजर

एस• के• मित्तल 
सफीदों,       नगर पालिका के चुनाव के दौरान कोई भी राजनीति दल या प्रत्याशी, समर्थक किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगा सकते। इसके लिए संबंधित संपत्ति के मालिक से अनुमति लेनी जरूरी है। साथ ही अनुमति पत्र संबंधित आरओ के पास जमा कराना अनिवार्य है। यदि बिना अनुमति के प्रचार सामग्री लगाई तो एफआईआर भी दर्ज हो सकती है ।
 यह बात सफीदों के रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम सत्यवान सिहं मान ने कही। उन्होंने कहा कि 19 जून को होने वाले नगर पालिका के आम चुनाव के मद्देनजर सभी प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करना जरूरी है। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि अगर किसी पार्टी, उम्मीदवार या समर्थक द्वारा नियमों की अवहेलना पाई जाती है, तो आरोपी के खिलाफ नियमों के तहत केस दर्ज कराया जाएगा साथ ही प्रचार सामग्री हटाने का खर्च भी आरोपी द्वारा उठाया जाएगा । उन्होंने बताया कि चुनाव सामग्री लगाने के लिए जगह चिन्हित की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *