दहेज प्रताड़ना के तीन अलग-अलग मामले दर्ज

एस• के• मित्तल 
सफीदों,     सफीदों पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए है। पुलिस को वार्ड नंबर 9 हाजियों वाला कुंआ सफीदों निवासी सोनिया ने अपने पति संजू, सास खजानी, ननद सुमन, सोनिया व ज्योति तथा ससुर महाबीर प्रसाद निवासीगण गांव डावडा (हिसार) के खिलाफ शिकायत देकर कहा कि मेरे माता-पिता ने मेरी शादी संजू के साथ लगभग डेढ साल पहले अपनी हैसियत से अधिक दान दहेज देकर की थी लेकिन उसके सुसराल वाले मेरे माता-पिता द्वारा दिए गए दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे।
आरोपियों ने सलाह मशविरा करके मेरे साथ 4-5 महीने पहले भी झगड़ा व मारपिटाई करके मुझे घर से नकदी व अन्य सामान लाने के लिए घर से निकाल दिया था। उस समय मैने महिला थाना में शिकायत की थी। आरोपी उस समय तो गलती मानकर मुझे अपने साथ यह कहकर ले गए थे कि भविष्य में वे मुझे तंग नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे कुछ समय तो ठीक रखा लेकिन कई दिनों के बाद मेरे साथ आरोपी गंदी-गंदी गाली-गलौज करके झगडा व मारपिटाई करने लगे और मायके से एक कार व एक लाख रूपए नकदी लेकर आने के लिए कहने लगे। जब मैने कहा कि मेरे मायके वाले उनकी मांग पूरी नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने मेरी बहुत पिटाई की। मैंने अपने भाई को बुला लिया तो उन्होंने मेरे भाई के साथ भी गाली-गलौज की।
उसके बाद हम दोनों को यह कहकर निकाल दिया कि कार व नकदी लाएगी तो हम रखेगें नहीं तो तेरी हमें कोई जरूरत नहीं है। शिकायत में सोनिया ने कहा कि उसका पति नशा करता है व सरेआम जान से मारने की धमकी देता है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादस की धारा 323, 498, 506, 406 व 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
वहीं दूसरे मामले में गांव सिवानामाल निवासी पिंकी ने अपने पति सुनील कुमार, ससुर रामकिशन व सास भागवंती के खिलाफ शिकायत देकर कहा कि उसकी शादी 18 फरवरी 2018 को सुनील कुमार के साथ हुई थी। शादी के समय मेरे माता-पिता ने दान-दहेज के अलावा करीब 5-6 लाख रूपया खर्च किया तथा शादी में मोटरसाईकिल भी दी थी। इस दान-दहेज से मेरी ससुराल वाले खुश नहीं थे और वे ओर अधिक दहेज की मांग करने लगे। परंतु मैने कहा कि मेरे माता-पिता ने पहले ही अपनी हैसियत से बढ़-चढ़कर दान दहेज दिया है।
वे ओर समान नहीं दे सकते। मेरी सास, ससुर व पति मेरे साथ गाली-गलौच व मारपीट करने लगे और मैं बिना अपने परिजनों को बताए सबकुछ सहन करती रही। करीब 4 साल पहले इनके विरुद्ध थाना सफीदो में मैने दरखास्त दी थी, जहां पर उन्होंने अपनी गलती मानी और मैं उनके ऊपर विश्वास करके ससुराल चली गई। जब मेरा लड़का पैदा हुआ तो उसका सारा खर्च मेरे माता-पिता ने किया। सुसरालियों ने मुझे कहा कि तेरे पति को नौकरी लगना है, जिसपर मेरे माता-पिता ने सुसराल वालों को दो लाख रूपए नगद दिए परंतु वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और वे उसी प्रकार मारपीट व गाली गलौच करके दहेज की मांग करते रहे। इन सबने आपस मे सलाह-मशविरा करके षडयंत्र रचकर जो गहने मेरे माता-पिता ने मुझे दिए थे उनको भी बैंक में गिरवी रख दिया। मेरा ससुर व मेरा पति शराबी व अयाश किस्म के व्यक्ति है।
उसने आरोप लगाया कि जब भी मेरा पति व सास बाहर जाते तो मेरा ससुर मेरे को गलत शब्द बोलता था तथा जब भी मैं नहाने के लिए बाथरूम में जाती तो मेरे बाथरूम में तांकझांक करता तथा कमरे में जाकर छेड़खानी करता व हाथ पकड़ लेता था।  जब मैं इसके बारे में अपने पति व सास को बताती तो वे उलटे मुझे ही धमकाते थे। कुछ दिन पहले मेरी सास ने मेरे गले में चुन्नी डाली और मेरे पति व ससुर ने मेरे साथ मारपीट की। मैने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। जब मैने अपने माता-पिता को फोन किया तो मेरे माता-पिता मेरी ससुराल में आए और मेरे सास-ससुर व पति को काफी समझाया लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। इन्होंने मेरे माता-पिता के सामने मुझे व मेरे लडके को धक्के मारकर घर से बाहर निकालते हुए कहा कि अगर दहेज के 5 लाख रूपए नहीं लेकर आई तो वे उसे जान से मार देंगे। इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादस की धारा 498, 323, 506, 406, 354 व 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं तीसरी शिकायत में प्रमिला निवासी गांव हरिगढ़ ने पति धर्मेंद्र, ससुर जगदीश, सास शीला, देवर जितेंद्र व ननद सोनू निवासी रिढ़ाना (सोनीपत)के खिलाफ शिकायत देकर कहा कि मेरी शादी 27 फरवरी 2022 को धर्मेंद्र के साथ हिन्दु रितिरिवाज के अनुसार हुई थी। मेरी शादी में मेरे गरीब माता-पिता के द्वारा अपनी हैसियत से ज्यादा दान दहेज दिया था लेकिन मेरे माता पिता के द्वारा दिए गए दान दहेज से ससुराल वालों से खुश नहीं थें।
जिन्होंने शादी के कुछ समय बाद मुझे मायके से 50 हजार रूपए, सोने-चांदी की जेवरात व गाड़ी लाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। जब मैने उनसे कहा कि मेरे माता-पिता दहेज मांग को पूरा नही कर सकते तो वे मेरे साथ गाली-गलौच व मारपीट करके मुझे प्रताडित करने लगें और मुझे जान से खत्म करने की धमकी देते हुए घर से बाहर निकाल दिया। ससुराल वाले मेरे बच्चे के बारे में भी यह बोलते हैं कि यह हमारा नहीं है और डीएनए टैस्ट करवाने की बात बोलते है। विवाहिता प्रमिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादस की धारा 498, 323, 506, 406 व 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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