किसान कृषि यन्त्रों पर अनुदान के लिए 9 मई तक कर सकते है ऑनलाईन आवेदन : डीसी डॉ. मनोज कुमार

एस• के• मित्तल     

जींद,        उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि मशीनों पर विभिन्न मशीनीकरण योजनाओं के तहत कृषि यन्त्रों पर अनुदान के लिए इच्छुक किसान 9 मई  तक ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं।

कृषि मशीनों पर विभिन्न मशीनीकरण योजनाओं के तहत कृषि यन्त्रों जैसे कॉटन सीड ड्रील, ट्रैक्टर माउन्टिड स्प्रै पम्प, डारेक्ट सीडिड राईज मशीन, ट्रैक्टर माउन्टिड रोटरी बीडर (2 व 3 रो), पावर टिलर, 12 एच पी से अधिक, ब्रिकवेट मेंकिग मशीन, रीपर बाईन्डर स्वचालित, मेज प्लान्टर, मेज थ्रैसर, न्यूमेटिक प्लान्टर पर अनुदान के लिए इच्छुक किसान हरियाणा सरकार की वैबसाईट  www.agriharyana.gov.in पर अपना आवेदन कर सकते है। कृषि एंव किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक  डॉ. सुरेन्द्र मलिक ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अनुदान का लाभ लेने वाले व्यक्तिगत किसान हेतू आवेदन के लिए वान्छित कागजात जैसे कि परिवार पहचान पत्र, ट्रैक्टर की वैध आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैक खाता का विवरण, बुकिंग राशी व जमीन का विवरण, अनुसूचित जाति से संबंन्धित किसानों के लिए जाति प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि कृषि एंव किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग, छोटे व सीमान्त किसान (जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन है) महिला किसान को 50 प्रतिशत व सामान्य वर्ग के किसानों को (जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है) 40 प्रतिशत की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसान आवेदन करते समय ढाई लाख रूपये से कम अनुदान वाले कृषि यन्त्र के लिए 2500 रूपये व ढाई लाख रूपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यन्त्र के लिए 5 हजार रूपये की बुकिंग राशि ऑनलाईन ही जमा करवानी होगी, जोकि अनुदान उपरान्त किसानों के खातो में ऑनलाइन जमा करा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत किसान द्वारा अलग-अलग तरह के अधिकतम 3 कृषि यन्त्रों पर आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि किसान द्वारा अनुदान का लाभ लेने हेतू स्वयं घोषणा पत्र जिसमें आवेदित किसान द्वारा पिछले 5 वर्षो में विभाग की किसी भी स्कीम में अनुदान का लाभ न लिया हो व किसान द्वारा फसल अवशेष न जलाने बारे घोषणा की गई हो। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर www.agriharyana.gov.in  पर तथा उपनिदेशक कृषि एंव किसान कल्याण विभाग में सम्पर्क किया जा सकता है।

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