कलेक्टर रेट निर्धारण को लेकर एसडीएम ने ली अधिकारियों की बैठक

एस• के• मित्तल     
सफीदों,         सफीदों उपमंडल क्षेत्र में जमीनों के नए कलैक्टर रेट निर्धारित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। एसडीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी में सफीदों के तहसीलदार अजय हुडडा, नायब तहसीलदार सफीदों, खंड एवं विकास पंचायत अधिकारी शक्ति सिंह, तहसीलदार पिल्लूखेड़ा तथा नगर पालिका के सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह जानकारी सफीदों के एसडीएम सत्यवान सिंह मान ने अपने कार्यालय में सम्बंधित अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
एसडीएम सत्यवान सिंह मान ने बताया कि वित्तायुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालन में तथा हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार उपमंडल के क्षेत्र की वर्ष 2023 के लिए जमीनों के नए कलेक्टर रेट निर्धारित करने की पद्धति को संशोधित किया जाना है। तहसील समिति द्वारा बाजार दरों का सर्वेक्षण एवं परीक्षण, कलेक्टर दरों के प्रारूप का प्रकाशन एवं पोर्टल पर आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जिले की कलेक्टर दरों के लिए अधिकारियों की बनी समितियों को दरों से सम्बंधित आपत्तियों एवं शिकायतों के प्रारूप प्रकाशन हेतु पोर्टल निर्माण के लिए जींद के डीआईओ को 10 दिसम्बर तक एसआईओ हरियाणा से परामर्श कर इस उद्देश्य के लिए पोर्टल विकसित करने के लिए कहा। तत्पश्चात् प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निर्णय हेतु 15 दिवस का समय आरक्षित रहेगा इसके अलावा नगरपालिका के सचिव शहर की परीधि में आने वाले प्रत्येक कॉलोनी या क्षेत्र की कलेक्टर दरों का आकलन करेगी।
ये समितियां उन लोगों से भी परामर्श करेंगी जिन्हें संबंधित क्षेत्रों में संपत्ति की बाजार दरों के बारे में जानकारी है। समिति का जनादेश हर क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में किए गए सर्वेक्षणों और पंजीकरणों की जांच करना और कलेक्टर दरों की तार्किक गणना करना होगा। सफीदों एवं पिल्लूखेडा के खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने स्तर पर गैर सरकारी दलों से परामर्श कर अपनी तहसील का ड्राफ्ट कलेक्टर रेट उपायुक्त को प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि समिति यह कार्य समयबद्ध तरीके से जल्द करें ताकि इस कार्य को अंतिम रूप दिया जा सके।
दावों एवं आपत्तियों को सुनने और निर्णय लेने का अवसर प्रदान करने के बाद, कलेक्टर दरों का मसौदा अंतिम अनुमोदन के लिए एसीएस और एफसीआर को भेजा जाएगा।

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