इनकम टैक्स ने कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस भेजा: इसमें जुर्माना-ब्याज शामिल; दिल्ली HC ने एक दिन पहले टैक्स असेसमेंट से जुड़ी याचिका खारिज की

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नई दिल्ली9 मिनट पहले

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कांग्रेस को भेजा गया नया नोटिस 2017-18 से लेकर 2020-21 के टैक्स असेसमेंट के लिए है।

इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। ANI के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है और इसमें जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल हैं।

इस नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही पार्टी को एक और झटका माना जा रहा है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर की गई याचिका खारिज कर दी थी।

इससे पहले भी कांग्रेस ने 2014-15 से 2016-17 से असेसमेंट प्रोसीडिंग को चुनौती दी थी। उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

दिल्ली HC ने कहा था- खातों में कई लेन-देन बेहिसाब थे
कांग्रेस ने चार साल (2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। दिल्ली HC की जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने 28 मार्च को याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेनदेन थे। इनकम टैक्स अधिकारियों के पास टैक्स असेसमेंट पर एक्शन लेने के लिए ठोस सबूत थे, इसलिए एक्शन लिया गया है।

कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका चार साल (2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू करने के खिलाफ दायर की थी।

3 याचिकाएं पहले भी खारिज हो चुकीं
25 मार्च को भी कोर्ट ने कांग्रेस की तीन याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी थीं कि कांग्रेस ने मूल्यांकन पूरा होने का समय खत्म होने से कुछ दिन पहले और प्रोसीडिंग के लास्ट स्टेज में कोर्ट में अपील करने का विकल्प चुना है।

8 मार्च को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के आदेश को बरकरार रखा था। ट्रिब्यूनल ने 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकाया कर की वसूली के लिए कांग्रेस को जारी डिमांड नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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