आपसी भाईचारे से सुलझाए गए मामलों में दोनों पक्षों की आर्थिक एवं मानसिक परेशानी भी होती है दूर : सीजेएम रेखा

पारिवारिक विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने में है दोनों पक्षों का हित

एस• के• मित्तल
जींद,   हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में अनेकों मामले मध्यस्थता के जरिए सुलझाए जाते है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रेखा ने कहा कि मध्यस्थता के लिए आने वाले विवादों में अधिक्तम मामले पारिवारिक विवादों से जुड़े हुए होते है जिन्हें प्राधिकरण सचिव एवं प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ता की मध्यस्थता से सुलझाने का भरपूर प्रयास किया जाता है। जिला वैकल्पिक समाधान केन्द्र में आने वाले प्रत्येक इस प्रकार के मामलों का गहन अध्ययन किया जाता है एवं पार्टियों से व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप की जाती है। दोनों पक्षों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है और इस प्रकार के विवादों के बढऩे पर होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी आगाह किया जाता है। दोनों पक्षों को  यही सलाह दी जाती है कि पारिवारिक विवादों का समाधान मध्यस्थता के जरिए करने में उनकी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक स्थिति पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपसी सौहार्द बना रहता है।
सीजेएम रेखा द्वारा बुधवार को मध्यस्थता कक्षा में ऐसे एक पारिवारिक विवाद के विचारों को सुना गया और उन्हें इस विवाद के कानूनी पहलूओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सचिव द्वारा उन्हें इस विवाद का मध्यस्थता के जरिए समाधान करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्राधिकरण सचिव ने कहा कि पारिवारिक मामलों, पुलिस स्टेशनों और कैचहरी में जाने से पहले यदि आपसी मध्यस्थता से हल कर लिए जाए तो ये दोनों पक्षों के लिए अति लाभकारी सिद्व होता है और धन के साथ- साथ समय की भी बचत होती है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की आर्थिक एवं मानसिक परेशानी भी दूर हो जाती है।

 

 

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