पानीपत में दुष्कर्मी को 20 साल की सजा: बहला-फुसला भगा ले गया था किशोरी, शादी कर किया गर्भवती; 80 हजार जुर्माना भी लगाया

 

 

हरियाणा के पानीपत जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक दुष्कर्म के दोषी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि ASJ सुखप्रीत सिंह की कोर्ट ने दोषी रविंद्र उर्फ भुंडू को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा, 25 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है।

पानीपत में दुष्कर्मी को 20 साल की सजा: बहला-फुसला भगा ले गया था किशोरी, शादी कर किया गर्भवती; 80 हजार जुर्माना भी लगाया

आईपीसी की धारा 363 में 3 साल की सजा, 15 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 366 में 5 साल की सजा, 15 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 376(2)(N) में 20 साल की सजा, 25 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है।

शिकायत के 4 माह बाद हुई थी लड़की बरामद

इसराना थाना पुलिस को 19 मार्च 2020 को दी शिकायत में एक पिता ने बताया था कि वह थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। उसकी 17 वर्षीय बेटी 15 मार्च की रात को बिना बताए कही चली गई है। जिसे उन्होंने अपनी रिश्तेदारी में भी तलाशा, मगर वह कही नहीं मिली।

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पुलिस ने शिकायत के आधार पर लड़की के नाबालिग होने के चलते अपहरण की धारा 365 के तहत केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरु की। तलाशी के दौरान 2 जुलाई को लापता लड़की को इसराना गांव से बरामद किया गया। लड़की को एक किराये के मकान से बरामद किया गया था।

लड़की को बरामद कर जांच अधिकारी उसे मेडिकल प्रशिक्षण के लिए ले गई। जहां मेडिकल जांच में लड़की का 4 माह की गर्भवती होने के बारे में पता लगा। जिसके बाद पहले से दर्ज मुकदमें में 363, 366-ए व 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई।

आरोपी ने बयानों में कुबूला जुर्म
2 जुलाई को ही आरेाीप रविंद्र उर्फ भुंडू को गिरफ्तार किया गया। रविंद्र ने बताया कि उसके मामा गांव इसराना में है। मामा ने एक गांव में किराये पर परचून की दुकान संचालित की हुई। वह अक्सर अपने मामा की दुकान पर चला जाता था। मामा की दुकान से कुछ दूरी पर लड़की के पिता के खेत हैं।

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लड़की अक्सर अपने खेतों में आती-जाती रहती थी। जिस दौरान दोनों के बीच दोस्ती व प्यार हो गया। 16 मार्च की सुबह करीब 6 बजे वह लड़की को बहला-फुसला कर शादी की नीयत से भगा ले गया। इसी दोपहर वे पंचकूला स्थित मंदिर में गए।

जहां उन्होंने शादी की। शादी के बाद वह लड़की को वापिस गांव में अपने किराये के कमरे में ले आया। तभी से दोनों एक साथ रहने लगे। उसने भारती के साथ अनेकों बार दुष्कर्म किया। जिससे वह गर्भवती हो गई।

करनाल नारी निकेतन में दिया लड़के को जन्म
पुलिस ने लड़की को बरामद करने के बाद आगामी कार्रवाई करते हुए 2 जुलाई 2020 को पानीपत रिसालू रोड स्थित महिला विकास गृह में रखा। एक माह बाद कोर्ट के आदेशों पर लड़की को करनाल स्थित नारी निकेतन में भेज दिया गया।

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जहां वह 16 माह रही। इस दौरान उसने एक लड़के को भी जन्म दिया। जब लड़की 18 साल की हो गई, उसे वहां से रिलिज कर दिया गया। लड़की अपनी मर्जी से आरोपी रविंद्र के घर उसके माता-पिता के साथ रहने लगी।

 

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