रोहतक में दुष्कर्मियों को उम्रकैद: आठ वर्षीय बच्ची से टॉफी का लालच देकर किया दुष्कर्म, UP व राजस्थान व दो हरियाणा के दोषी

हरियाणा के रोहतक में करीब आठ साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। चारों दोषी बच्ची को टॉफी का लालच लेकर रेलवे यार्ड में ले गए। जहां पर चारों ने एक-एक करके नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।

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रेलवे यार्ड में बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने के चारों आरोपियों को एडीजे नरेश कुमार की अदालत ने दोषी करार दिया। वहीं चारों को बाउम्र कैद की सजा सुनाई है। चारों में से एक उत्तर प्रदेश का तो दूसरा राजस्थान का रहना वाला है। वहीं दो दोषियों में से एक झज्जर का व दूसरा रोहतक का रहने वाला है। सभी को 8-8 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

इनको सुनाई सजा
– झज्जर के गांव कुतलाना निवासी धर्मबीर उर्फ मोनू उर्फ कातिया
– रोहतक के गढ़ी मोहल्ला निवासी सागर
– राजस्थान के जिला शेडोल के गांव हमलाई हाल रोहतक की रामनगर कॉलोनी के किराएदार संतोष
– उत्तर प्रदेश के गांव नागलथाना छोटा नागल जिला निवासी राहुल उर्फ चिनू

पुलिस थाने में दी शिकायत
पुलिस के अनुसार 31 जनवरी 2019 को एक व्यक्ति आठ साल की बच्ची को लेकर रेलवे स्टेशन पर बने जीआरपी थाने में पहुंचा। शिकायत दी कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। वह सुबह मजदूरी पर चला गया। शाम को आया तो आठ साल की बेटी नहीं मिली। बेटी को ढूंढता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां कहीं दिखाई नहीं दी।

रोती हुई मिली बेटी
जब रेलवे यार्ड की तरफ गया, तो वहां वाशिंग लाइन के पास बने कमरे के पास रोने की आवाज सुनाई दी। उसे देखकर चार युवक भाग गए। वहां देखा तो घायल हालत में उसकी बेटी थी। वह पिता को देखकर रोने लगी। जिसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर जीआरपी थाने में गया, जहां बताया कि एक आरोपी को पहचाता है।

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4 साल बाद सुनाई सजा
पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाकर आरोपियों के खिलाफ अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से जिला अदालत में आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा था। अब अदालत ने करीब चार साल बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

 

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