बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 साल की लड़की से रेप के आरोपी महाराष्ट्र के 26 साल के लड़के को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों का अफेयर चल रहा था। उनके बीच शारीरिक संबंध प्रेम के चलते था, वासना के चलते नहीं।
हाईकोर्ट जज उर्मिला जोशी-फालके ने कहा कि लड़की भले ही नाबालिग थी, लेकिन उसने पुलिस को बताया था कि वह अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर आरोपी नितिन धाबेराव के साथ रहने गई थी। इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि आरोपी की उम्र भी सिर्फ 26 साल है।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि जिस सेक्शुअल रिलेशनशिप की यहां बात हो रही है, वह दो लोगों के बीच आकर्षण के चलते हुआ, न कि लड़के ने अपनी वासना के चलते विक्टिम के साथ जोर-जबरदस्ती की।
लड़के के साथ रहने के लिए घर से भागी थी नाबालिग लड़की
अगस्त 2020 में लड़की के पिता ने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। जब पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला तो उसने बताया कि वह आरोपी के साथ रिलेशनशिप में है, इसलिए अपना घर छोड़ आई है। उसने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उससे शादी करने का भी वादा किया था इसलिए वह घर से गहने और रुपए चुराकर भागी थी और उसके साथ रह रही है।
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