डबल मर्डर केस में दो दोषियों को उम्रकैद

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जींद पुलिस की मजबूत पैरवी और ठोस साक्ष्यों पर कोर्ट का फैसला, प्रत्येक पर 65 हजार रुपये जुर्माना

जींद : दो युवकों की हत्या के चर्चित मामले में माननीय सत्र न्यायालय की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार वर्ष 2022 में पुलिस चौकी लुदाना में गांव भम्भेवा निवासी सुरेश और पालेराम ने अपने पुत्र अंकुश व तनुज के लापता होने की शिकायत दी थी। प्रारंभिक जांच में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया, लेकिन जांच के दौरान नहर से मिले दो अज्ञात शवों की पहचान परिजनों ने अंकुश और तनुज के रूप में की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों की हत्या तेजधार हथियारों व अन्य घातक चोटों से की गई थी। इसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अन्य प्रमाणों के आधार पर आरोपी अंकित व कुलदीप निवासी भम्भेवा को गिरफ्तार किया। मामले में सुनवाई के दौरान जींद पुलिस की मजबूत पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 6 मई 2026 को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए धारा 302 के तहत उम्रकैद, धारा 365 के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास और धारा 201 के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही विभिन्न धाराओं में कुल 65 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी रखा गया है।