डाडम में गलत खनन के लिए कंपनियों पर 66 करोड़ और प्रदूषण पर गुरुग्राम नगर निगम पर 100 करोड़ का जुर्माना

चंडीगढ़। भिवानी जिले के डाडम में स्थित अरावली की पहाड़ियाें में अवैज्ञानिक खनन की दोषी कंपनियों पर राष्ट्रीय हरित ब्यूरो (एनजीटी) ने 66 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। इसी तरह गुरुग्राम में कचरे के प्रबंधन में खामियों के चलते पर्यावरण को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए गुरुग्राम नगर निगम पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्रदेश में केवल दीपावली के दिन ही लोग हरित पटाखे (ग्रीन क्रैकर) चला सकेंगे।

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एनजीटी ने जुर्माना राशि वसूलने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

एनजीटी की निगरानी कमेटी के चेयरमैन जस्टिस (सेवानिवृत्त) प्रीतम पाल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) सहित पूरे हरियाणा में जहरीली गैस छोड़ने वाले और ज्यादा आवाज करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल दीपावली के दिन 30 प्रतिशत तक कम आवाज और प्रदूषण करने वाले हरित पटाखे चलाए जा सकेंगे। इतना ही नहीं, मिठाई की दुकानों सहित कहीं पर भी भट्ठियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनजीटी की टीमें लगातार छापामारी कर आदेशाें का पालन सुनिश्चित करेंगी।

केवल दीपावली के दिन चलाए जा सकेंगे हरित पटाखे

जस्टिस प्रीतम पाल ने बताया कि डाडम में अवैज्ञानिक खनन की जांच के लिए उनकी अध्यक्षता में आठ अधिकारियों की कमेटी बनाई गई थी। इसमें पूर्व मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण विभाग के अधिकारी शामिल थे। टीम ने सैटेलाइज इमेज और भौतिक निरीक्षण के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट एनजीटी को सौंपी थी। डाडम में 90 डिग्री के कोण पर खनन किया गया जिससे हादसे हुए और सात मजदूरों की मौत हो गई।

उन्‍होंने बताया‍ कि खनन कार्य में नियमों की अनदेखी करने के आरोप में दो खनन कंपनियों पर 66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पूर्व में खनन करने वाली सुंदर मार्केटिंग पर डाडम डिस्ट्रीब्यूटरी को नुकसान पहुंचाने, 1.90 लाख टन मिट्टी और 12.45 लाख टन पत्थर अवैध रूप से निकालने पर करीब 35 करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया है।

इसी तरह वर्तमान में डाडम में खनन कर रही गोवर्धन माइंस पर नियमों की अनदेखी के आरोप में करीब 30 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले भी पर्यावरण नुकसान को लेकर करीब साढ़े सात करोड़ रुपये का जुर्माना भरने के लिए कंपनी को आदेश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को जुर्माना राशि तुरंत वसूलने के लिए कहा गया है।

मिठाई या खाना बनाने के लिए भट्टियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

वहीं, गुरुग्राम में कचरे के प्रबंधन में ढिलाई को लेकर एनजीटी ने गुरुग्राम नगर निगम पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा करने के लिए नगर निगम को एक महीने की मोहलत दी गई है। साथ ही कूड़ा प्रबंधन का काम देख रही एजेंसी इको ग्रीन के कामकाज की समीक्षा के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अगुवाई में नौ सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।

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