हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन दर्शन सिंह और अन्य।
हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति दर्शन सिंह और आयोग के सदस्यों श्याम लाल जांगड़ा व एसके गक्खड़ ने शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर सोमवार को हिसार, सिरसा, फतेहाबाद व जींद जिलों की जन सुनवाई की।
हिसार मंडल के चारों जिलों से अन्य पिछड़ा वर्ग संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों व अन्य लोगों ने आरक्षण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान उन्होने मांग उठाई कि नगर निगम व नगर पालिका के मेयर व चेयरमैन में पिछाड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जाएं।
सामान्य वर्ग उठा रहा लाभ- पार्षद
हिसार वार्ड 6 के पार्षद मनोहरलाल वर्मा ने जन सुनवाई के दौरान कहा कि एससी व बीसी के लिए आरक्षण तो है लेकिन कई बार सामान्य जाति के लोगों इसका फायदा उठा लेते है।उदाहरण देते हुए पार्षद ने कहा कि मान लो चुनाव में सीट आरक्षित है एससी या बीसी वर्ग के लिए हैं। सामान्य वर्ग का युवक एससी या बीसी वर्ग की लड़की से शादी करके पत्नी को चुनाव लड़ा देता है। ऐसे में आरक्षित सीट का फायदा सामान्य वर्ग को मिल जाता है।
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पार्षद ने अनुरोध किया कि लड़की ने जिस जाति के युवक के साथ शादी की है लड़की की वही जाति मानी जाएं। लेकिन इस पर रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति दर्शन सिंह ने कहा कि ये सैवधानिक मामला है।आप लड़की की जाति बदल नही सकते है।
इस दौरान हनुमान प्रजापति ने कहा कि पिछले नगर निगम व निकाय चुनाव में सरकार ने वादा किया था कि चेयरमैन अति पिछड़े वर्ग से वादा किया था लेकिन अति पिछड़े 32 प्रतिशत है। उन्हें नगर निगम व नगरपालिका के चेयरपर्सन का पद आरक्षित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिला हैं उसे नगर निगम व नगरपालिका में लागू करे।
जनसुनवाई में पहुंचे पार्षद व अन्य।
इसके अलावा हनुमान प्रजापति ने कहा कि रोजगार कौशल बोर्ड में जो नौकरियां दी जा रही है।इसमें भी पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति दर्शन सिंह व अन्य अधिकारियों ने तुरंत कहा कि कौशल रोजगार में आक्षरण के आधार पर नौकरियां भी दी जाती है। लेकिन हनुमान प्रजापति ने कहा कि कौशल रोजगार में आरक्षण नही है।
बैठक के राजबीर सोनी भूना ने इस दौरान कहा कि हमने एक आरटीआई के माध्यम पूछा गया कि बीते चुनाव में नगर निगम,नगरपालिका और नगर परिषद में किस जाति के मेयर,चेयरमैन है। इसका जबाब हमें भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ आता है। इस पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति दर्शन सिंह आरटीआई की कापी मांगी। राजबीर सोनी ने कड़ा संज्ञान लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि संविधान ने पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया हैं।
हरियाणा बैकवर्ड कल्याण महासभा से आरसी लिंबा ने कहा कि नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद पिछड़ा वर्ग को मेयर,पार्षद बनने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हिसार नगर निगम से बार बार वार्डों पार्षदों लिस्ट व जातिगत कैटेगरी मांगी थी लेकिन हमें नही मिली।
इस पर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि हमारे पास जो रिकार्ड मौजूद होता है, उसी आधार पर जानकारी देते हैं। जिला जांगिड़ महासभा रामतीर्थ सुथार ने बताया कि नगर निगम, नगर परिषद के भविष्य में चुनाव होने है। इस पर पिछड़ा आयोग की मांग जानने के लिए बैठक का आयोजन हुआ है।
जनसुनवाई के दौरान मेयर गौतम सरदाना, हिसार के डीसी उत्तम सिंह, हिसार नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया, सिरसा के डीसी पार्थ गुप्ता, जींद के डीसी मनोज कुमार, फतेहाबाद डीसी जगदीश शर्मा व आयोग के सदस्य सचिव इंद्रजीत सिंह भी उपस्थित थे।
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