सुप्रीम कोर्ट में पंचायती चुनावों पर सुनवाई: हरियाणा सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय

 

हरियाणा पंचायती चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया। हरियाणा सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल न करने पर पंचायती चुनावों पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई।

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सुप्रीम कोर्ट में याचिका कांग्रेसी नेता कर्ण दलाल के पुत्र दीप करण दलाल ने लगाई है। एडवोकेट दीपकरण दलाल ने हरियाणा सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कि जिस पंचायत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या 10 प्रतिशत से कम है, वहां सरपंच पद को इन जातियों के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता।

सरकार की पंचायत चुनाव करवाने की तैयारियां

हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव करवाने के लिए तैयार है। सरकार इसके लिए हरियाणा चुनाव आयोग को पत्र लिख चुकी है। चुनाव आयोग आयुक्त धनपत सिंह ने सितंबर में चुनाव करवाने के संकेत दिए है। चुनाव 30 सितंबर से पहले पहले होंगे। पंचायती चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में जिला परिषद व ब्लॉक समिति व दूसरे दिन सरपंच पद के चुनाव होंगे।

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हाईकोर्ट में भी लटका रहा है मामला

हरियाणा में पंचायती चुनावों का मामला एक साल से ज्यादा समय तक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी लटका रहा है। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद ही सरकार ने पंचायती चुनावों को लेकर तैयारियां की। प्रदेश में 6228 सरपंच, 22 जिला परिषद में 411 सदस्य, ब्लॉक समिति के 30380, पंच के 62022 पदों पर चुनाव होना है।

 

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