हरियाणा का पानीपत जिला नगर योजनाकार विभाग बड़ी कार्रवाई करने के मूड़ में नजर आ रहा है। सेक्टर 13 में करीब 30 साल से बसी यमुना एनक्लेव को DTP ने निशाने पर ले लिया है। नियमों के विरूद्ध मकानों में अवैध तौर पर कंस्ट्रक्शन करने वाले सोसायटी के 400 मकान मालिकों को नोटिस दिए गए हैं। नोटिस दिए जाने वाले मकानों में पानीपत की प्रथम महिला मेयर अवनीत कौर का भी मकान शामिल है।
डीटीपी ने नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों में अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ कर नियमों के अनुसार जगह छोड़ने की हिदायत दी है। ऐसा न करने वाले मकानों को 15 दिन बाद सील तक किया जा सकता है। करीब तीन दिन में बांटे गए इन नोटिसों के बाद सोसायटी में हड़कंप मच गया है। स्थानीय निवासी इस बारे में एकजुट होकर रणनीति तय कर रहे हैं।
इस बारे में जिला नगर योजनाकार अशोक गर्ग का कहना है कि यमुना एनक्लेव के सभी घरों को नोटिस दिया जा चुका है। फिर भी नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस बारे में मेयर अवनीत कौर से फोन पर तीन बार बात करनी चाही तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। उनके क्लर्क मनप्रीत सिंह व पति परमिंदर चावला ने उनके बैंगलुरू में मीटिंग में होने की बात कही।
डीटीपी द्वारा यमुना एनक्लेव के 400 मकान मालिकों को दिए गए नोटिस।
यह लिखा है नोटिस में
नोटिस में मुख्य तौर पर लिखा है कि आपने इस प्लॉट नंबर पर मकान बनाया है, जिसमें HDR एक्ट 1975 के सेक्शन 3B की अवहेलना है। आपने बिना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट के निर्माण किया है। अब आपको कहा जाता है कि आप 15 दिनों के भीतर अपने मकान को नियमों के अनुसार बना लें। अवैध निर्माण को तोड़ लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो विभाग कार्रवाई करते हुए नियम एवं कानून के हिसाब से मकान को सील करके कब्जे में ले लेगा।
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नियमों की पालना करवाने की डीटीपी की जिम्मेदारी
एनएफई को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी द्वारा सेक्टर-13 के साथ यमुना एनक्लेव का लाइसेंस लेकर कॉलोनी आबाद की गई है। नगर योजनाकार विभाग को इसमें निर्माण कार्यों के नियमों की पालना करवाने की जिम्मेदारी है। 5 साल पहले विभाग को शिकायत की गई थी कि कॉलोनी में मकान बनाने में अनियमितताएं बरती गई हैं। भवन निर्माण के बाद ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट किसी ने नहीं लिया। सीनियर टाउन प्लानर ने इस पर कार्रवाई को लेकर जिला नगर योजनाकार से रिपोर्ट तलब की थी।
5 साल पहले की कार्रवाई भी है अधूरी
5 साल पहले यमुना एनक्लेव में नक्शे पास करवाकर भवनों के कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेने पर सीनियर टाउन प्लानर (एसटीपी) रोहतक ने कार्रवाई के निर्देश थे। उस वक्त जिला नगर योजनाकार ने कार्रवाई करके जो रिपोर्ट भेजी थी, उसे एसटीपी ने आधी अधूरी करार देते हुए ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट नहीं लेने वाले हर भवन मालिक को नोटिस देने को कहा था। नोटिस की पालना नहीं करने पर एनक्लेव सोसायटी द्वारा संबंधित व्यक्ति के मकान का बिजली पानी कनेक्शन काटने के कड़े निर्देश थे। अवैध दुकानों के निर्माण करने पर एफआईआर कराने और उन्हें हटाने के निर्देश दिए थे।
यह दिया था डीटीपी ने जवाब
जिला नगर योजनाकार ने उच्चाधिकारियों को दी रिपोर्ट में बताया था कि 5 साल पहले 19 जुलाई को सोसायटी को ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आवेदन करने के आदेश जारी किए हैं। लाइसेंसी सोसायटी, प्लॉट धारक के बीच का मामला होने से कार्यालय द्वारा कार्रवाई नहीं बनती। निर्देश के बाद भी किसी ने ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। कॉलोनी में अवैध दुकान बनाने पर 29 जनवरी 2016 को कारण बताओ नोटिस 14 नवंबर 2017 को अवैध निर्माण गिराने का नोटिस दिया गया है।