दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद: 12 हजार जुर्माना भी, फतेहाबाद में 9वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर किया था रेप

 

 

हरियाणा के फतेहाबाद में नौवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने पोक्सो एक्ट की धारा-6 में 20 साल की कैद, पोक्सो एक्ट की धारा 4 (2) में 20 साल की कैद और आईपीसी की धारा-366 ए में 3 साल की कैद की सजा सुनाई। ये तीनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके साथ ही इन तीनों धाराओं में दोषी को 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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जानकारी के मुताबिक सदर थाना में फतेहाबाद के एक गांव की पीड़िता के नाना की शिकायत पर क्षेत्र के ही युवक के खिलाफ 11 नवंबर 2019 को विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। पीड़िता के नाना ने पुलिस की दी शिकायत में बताया कि मेरी दोहती पिछले दो साल से मेरे पास रह रही है और वह नौंवी कक्षा में पढ़ती है।

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वह 11 नवंबर को घर से बिना बताए चली गई है, जिसे अज्ञात व्यक्ति ने किसी अज्ञात स्थान पर छिपा रखा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तफ्तीश के दौरान 29 नवंबर को उतराखंड से पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता के सीआरपीसी की धारा-164 के तहत बयान दर्ज कराए, बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी पवन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी युवक को दोषी करार दिया था।

 

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