जींद में 2 हत्यारों को उम्रकैद: 3 साल पहले साथी की हत्या कर अलेवा तालाब में फेंका था शव; 45-45 हजार जुर्माना

 

 

हरियाणा के जींद में तीन साल पहले व्यक्ति की हत्या कर शव को खुर्दबुर्द करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋतु गर्ग की कोर्ट ने 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों को 42-42 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

पलवल में दुष्कर्मी को 10 साल कैद: नााबालिग लड़की को बहला फुसला कर घर से भगा कर किया था रेप

बोरी में बंद मिला था शव
मामले के अनुसार 11 जुलाई 2019 को अलेवा थाना पुलिस ने गांव अलेवा के निकट तालाब से एक बोरी में बंद शव को बरामद किया था। बोरी में ईंटे भरी गई थी ताकि शव पानी के ऊपर न आ सके। किसी तरह शव ऊपर आया तो इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने मौके से शव को बरामद कर जांच की तो मृतक की शिनाख्त गांव बिरथे बाहरी (कैथल) निवासी परमजीत के रूप में हुई थी।

मुरलीकृष्णन बी को Xiaomi इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया, मनु कुमार जैन की जगह ली गई

अलेवा थाना पुलिस ने परमजीत के पिता मेहर सिंह की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, शव को खुर्द बुर्द करने का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में गांव बिरथे बाहरी निवासी सुखदेव तथा गुरदान का नाम सामने आया था। जिस पर अलेवा थाना पुलिस ने दोनों को उनके ठिकाने से काबू कर लिया था। पुलिस पूछताछ में दोनों ने हत्या करने की बात को स्वीकार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋतु गर्ग की अदालत ने सुखदेव तथा गुरदान को उम्रकैद तथा 42-42 हजार रुपयए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

संगरूर सांसद के बयान पर सियासी घमासान: शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कहा; विरोधी पार्टियां बोली- माफी मांगे सिमरनजीत मान

 

खबरें और भी हैं…

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *