हरियाणा के जींद में तीन साल पहले व्यक्ति की हत्या कर शव को खुर्दबुर्द करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋतु गर्ग की कोर्ट ने 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों को 42-42 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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बोरी में बंद मिला था शव
मामले के अनुसार 11 जुलाई 2019 को अलेवा थाना पुलिस ने गांव अलेवा के निकट तालाब से एक बोरी में बंद शव को बरामद किया था। बोरी में ईंटे भरी गई थी ताकि शव पानी के ऊपर न आ सके। किसी तरह शव ऊपर आया तो इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने मौके से शव को बरामद कर जांच की तो मृतक की शिनाख्त गांव बिरथे बाहरी (कैथल) निवासी परमजीत के रूप में हुई थी।
अलेवा थाना पुलिस ने परमजीत के पिता मेहर सिंह की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, शव को खुर्द बुर्द करने का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में गांव बिरथे बाहरी निवासी सुखदेव तथा गुरदान का नाम सामने आया था। जिस पर अलेवा थाना पुलिस ने दोनों को उनके ठिकाने से काबू कर लिया था। पुलिस पूछताछ में दोनों ने हत्या करने की बात को स्वीकार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋतु गर्ग की अदालत ने सुखदेव तथा गुरदान को उम्रकैद तथा 42-42 हजार रुपयए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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