फरीदाबाद. हरियाणा अभिभावक एकता मंच (Haryana Abhibhavak ekta Manch) की ओर से लीगल एडवाइजर बी एस विरदी ने सूचना का अधिकार के तहत निजी स्कूलों की सूचना न मिलने पर प्रथम अपील दायर की है. कुछ दिन पहले ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा निदेशालय हरियाणा की ओर से भी आदेश दिए गए थे कि प्राइवेट स्कूल (Private School) भी आरटीआई के दायरे में हैं और अगर कोई इनसे संबंधित जानकारी मांगता है तो वह जिला शिक्षा अधिकारी को देनी होगी. हालांकि हरियाणा के अभिभावकों (Parents) की ओर से मांगी गई जानकारी न मिलने के बाद अब पेरेंट्स ने अपील की है.
बीएस बिरदी ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के राज्य जन सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) से मांगी गई सूचना व जानकारी न मिलने पर प्रथम अपील अधिकारी कम जिला शिक्षा अधिकारी के पास प्रथम अपील दायर की है. इस बारे में बीएस विरदी ने बताया कि अगर निर्धारित अवधि में प्रथम अपील अधिकारी ने भी प्राइवेट स्कूलों को लेकर मांगी गई सूचना (Information) और जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई तो राज्य सूचना आयोग चंडीगढ़ में द्वितीय अपील दायर की जाएगी.
विरदी ने कहा कि उन्होंने 9 अप्रैल को एसपीआईओ (SPIO) के पास एक आरटीआई लगाकर फरीदाबाद के 36 स्कूलों द्वारा 31 मार्च 2022 तक जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय में जमा कराए गए फार्म 6 के सभी पेजों की व उसके साथ लगाई गई बैलेंस शीट की फोटो कॉपी मांगी थी. आरटीआई में यह भी सूचना व जानकारी मांगी गई थी कि इन स्कूलों के प्रबंधकों ने 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक व 1अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक अभिभावकों से ट्यूशन फीस व अन्य फंडों में क्लास वाइज कितनी फीस वसूली है और इन 2 सालों में उन्होंने अपने अध्यापकों को कितना वेतन दिया है.
आरटीआई के नियमानुसार 30 दिन के अंदर यह सूचना मिल जानी चाहिए थी लेकिन एसपीआईओ ने निर्धारित अवधि में सूचना और जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है. इसीलिए नियमानुसार प्रथम अपील अधिकारी के पास प्रथम अपील दायर की गई है. इसके बाद भी सूचना नहीं मिली तो राज्य सूचना अयोग चंडीगढ़ में द्वितीय अपील दायर की जाएगी. बिरदी का कहना है कि जब सभी सूचना के अधिकार में आते हैं तो जानकारी दी जानी चाहिए.
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Tags: Parents, Private schools, RTI
FIRST PUBLISHED : May 20, 2022, 14:50 IST
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