फतेहाबाद में लुटेरे को 10 साल की सजा: दुकानदार बयान से पलटा था; CCTV देख कर जज बोले-साक्ष्य झूठ नहीं बोलते

 

हरियाणा के फतेहाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने लूट के एक मामले में दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। दुकानदार ने कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान लुटेरे को पहचानने से इनकार कर दिया था। सत्र न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन परिस्थितियां, तथ्य व सबूत झूठ नही बोलते।

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कोर्ट ने कहा हो सकता है कि शिकायतकर्ता को लुटेरे ने धमका दिया हो, प्रेशराईज किया हो या टेरेराईजड किया हो, लेकिन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, सीसीटीवी फुटेज और रिकवरी से स्पष्ट है कि उक्त लुटेरे ने ही शोरूम मालिक से लूटपाट की।

ये था मामला

मामले के अनुसार भट्टू मंडी में हिसार रोड स्थित अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम पर 4 सितंबर 2021 को 2 व्यक्ति बाइक पर आते हैं। वह पहले सेल्समैन को पिस्टल दिखाकर भगा देते हैं। अंदर खड़े शोरूम मालिक संदीप कुमार को वांशिग मशीन दिखाने को कहते हैं। संदीप द्वारा दिखाई गई मशीनों में वह एलजी की 16 हजार कीमत की वांशिग मशीन पसंद कर लेते हैं। युवक कहते है कि मशीन लोड करवा दो। पैसे मांगने पर कहते है कि पे फोन कर देंगे।

वांशिग मशीन के जाने के बाद कहते है कि फोन पे काम नही कर रहा। वह दुकानदार को कहते है कि वह उनके साथ बाइक पर भट्टू कलां में उनके घर तक चलें, वहीं उसे पेमेंट कर देंगे। शोरूम मालिक संदीप उनके साथ चला जाता है। घर ले जाकर दोनों युवक उसे पीटते हैं और भगा देते है। रास्ते में फिर आकर उसे जबरदस्ती बाइक पर बिठा लेते है और एक सुनसान स्थान पर ले जाकर पीटते है और पिस्तौल दिखाकर धमकाते हैं कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। लुटेरे संदीप से 4300 रुपए भी छीन कर फरार हो जाते है।

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इन पर दर्ज हुआ था केस

पुलिस दुकान की फुटेज देखकर भट्टूकलां निवासी सुनील उर्फ कालू और मुकेश उर्फ मुनका के विरुद्ध धारा 323, 341, 365, 392, 397, 506, 406, 420 व सशस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लेती है। पुलिस मौके पर आरोपी सुनील के घर रेड कर पैक्ड वांशिग मशीन, आरोपी सुनील से 1500 रुपए की नकदी, रिवाल्वर, एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लेती है।

कोर्ट में पहचानने से किया इनकार

पुलिस लूट के आरोपी सुनील को शिनाख्त के लिए कोर्ट में पेश करती है तो शोरूम मालिक संदीप कहता है यह वह व्यक्ति नही है जो उनकी दुकान से वांशिग मशीन ले गया था और न ही उसने उसे पीटा है। कोर्ट ने जब उसे उसकी लिखित शिकायत के बारे पूछा तो उसने कहा कि पुलिस ने उससे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। न्यायाधीश ने कोर्ट में दुकान की फुटेज दिखाकर पूछा कि क्या वह उसकी दुकान है तो संदीप ने कहा हा दुकान तो उसकी है।

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कोर्ट ने सुनाई सजा, की ये टिप्पणी

कोर्ट ने शिकायतकर्ता के मुकरने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन सबूत झूठ नही बोलते। कोर्ट ने कहा दुकान का सीसीटीवी फुटेज में लुटेरे साफ नजर आ रहे है। उनके पास पिस्तौल भी नजर आ रही है। वांशिग मशीन लोड भी की जा रही है। पुलिस ने लुटेरों के घर से ही वांशिग मशीन व पिस्तौल भी बरामद किया है।

कोर्ट ने कहा हो सकता है लुटेरों ने शिकायतकर्ता को दबा दिया गया होद्व धमका या डरा दिया हो लेकिन परिस्थिति जन्य सबूत आरोप को साबित करने के लिए काफी है। कोर्ट ने लूट, धोखाधड़ी, अमानत में ख्यानत व सशस्त्र अधिनियम के तहत लुटेरों को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में दूसरा आरोपी मुकेश को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर रखा है।

 

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