चार्जशीट में उनकी बर्खास्तगी के भी चार्ज लगाए गए हैं।
हरियाणा के खेल विभाग ने मीडिया में सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कथित बयानबाजी के लिए एक जूनियर महिला कोच के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह वही महिला कोच हैं, जिन्होंने मंत्री संदीप सिंह के पास खेल विभाग रहते उन पर सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है।
विभाग के निदेशक यशेंद्र सिंह ने हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम 2016 के नियम 7 के तहत 6 सजाओं के लिए आरोप पत्र जारी किया है। सजाओं में सेवा से बर्खास्तगी, सेवा से निष्कासन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कम वेतन संरचना में कटौती, पदोन्नति रोकना और वेतन वृद्धि रोकने को शामिल किया गया है।
जिला खेल अधिकारी की रिपोर्ट पर कार्रवाई
खेल विभाग के द्वारा महिला कोच को जानकारी दी गई है कि जिला खेल अधिकारी ने 11 अगस्त को रिपोर्ट दी थी कि उनके द्वारा एक मीडिया बाइट में सीएम के लिए घटिया और गिरा हुआ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, इसके बाद बाइट को सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया गया।कोच ने CM के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। उनका यह रवैया यह दर्शाता है कि वह एक गैर-जिम्मेदार और लापरवाह कोच हैं।
45 दिन के भीतर देना होगा जवाब
आरोप पत्र में कहा गया है कि उसका गंभीर कदाचार उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाता है। महिला कोच को 45 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। इससे पहले, कोच ने 17 अगस्त को एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया था कि उन्हें सीएम के आदेश पर निलंबित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया था कि वह मंत्री का बचाव क्यों कर रहे हैं।