शिकायतकर्ता सुभाष, जिसने सरपंच के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
हरियाणा के सोनीपत के गांव शहजादपुर के नवनिर्वाचित सरपंच दीपक कुमार को डीसी ललित सिवाच ने निलंबित कर दिया है। उन पर यह कार्रवाई चुनाव के वक्त नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने पर की गई। आरोप था कि उनका मकान पंचायत की जमीन में अवैध रूप से बना है, जबकि इस बारे में उन्होंने जानकारी छिपा ली थी। प्रशासन की जांच में आरोप सही पाए जाने पर उनको पद से हटा दिया गया है।
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शहजादपुर के विनोद ने गांव के सरपंच के खिलाफ शिकायत प्रशासन को दी थी। उन्होंने सरपंच को हटाने के बाद कहा कि यह सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार हैं, सभी पर कार्रवाई हो,तभी पूरा न्याय होगा। विनोद कुमार ने शिकायत की थी कि नवनिर्वाचित सरपंच दीपक शर्मा ने पंचायती जमीन पर कब्जा किया हुआ है। कब्जे के आरोप को गलत साबित करने के लिए सरपंच ने एक ही नाम और एक ही पिता के दो नामों का गलत फायदा उठाया है।
डीसी द्वारा जारी सरपंच के निलंबन के आदेश की प्रति।
मामला ्निशांत कुमार यादव की कोर्ट में चला और वहां पर सरपंच पर लगे अवैध कब्जे के आरोप सिद्ध हुए। नियम के मुताबिक पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा धारी व्यक्ति सरपंच पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। दीपक ने झूठा शपथ पत्र और झूठे दस्तावेज देकर प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास किया।
सरपंच के खिलाफ हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 109 के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी हुए थे। डीसी ललित सिवाच ने अब गांव शहजादपुर के सरपंच दीपक को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 के प्रावधान के मुताबिक बहुसंख्यक पंच को कार्यकारी सरपंच बनाने के आदेश जारी हुए हैं।
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शिकायतकर्ता विनोद का कहना है कि सरपंच ने कब्जे के आरोपों को झूठा बताने के लिए गांव के काफी लोगों के झूठे शपथ पत्र भी दिलवाए थे, ताकि सरपंच पद को बचा सके। शिकायतकर्ता का कहना लंबी लड़ाई के बाद न्याय मिला है। अब उनका कहना है कि सरपंच के पक्ष में झूठे शपथ पत्र देने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
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