सैक्सुअल हैरेसमेंट से तंग आकर नाबालिग लड़के ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है।
सेक्सुअल हैरेसमेंट किए जाने से तंग आकर नाबालिग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। पहचान छुपाने के लिए युवक का चेहरा पत्थर से कुचल दिया। सबूत मिटाने के लिए शव को आग लगा दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने तीनों को शक होने पर पकड़ा था।
साउथ-ईस्ट दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर राजेश राव के मुताबिक, 23 दिसंबर को पुलिस टीम ने तीन नाबालिगों को पकड़ा। वह घबराए हुए थे। पूछताछ में उन्होंने युवक की हत्या करने की बात कही।
नाबालिगों ने बताया कि वे निजामुद्दीन बस्ती के रहने वाले हैं। 21 दिसंबर को आजाद अहमद (25) नाम के युवक की हत्या की और लाश को आग भी लगा दी थी। शव खुसरो पार्क में पड़ा हुआ है।
लड़कों की बताई जगह पर पुलिस टीम पहुंची तो युवक का अधजला शव मिला। पास ही खुखरी, लाठी और पत्थर भी मिले। मौके पर क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। सबूत इकट्ठा किए गए और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए AIIMS भिजवाया गया।
डिप्टी कमिश्नर राजेश राओ ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि आजाद ने कई बार एक लड़के का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था। इसी का बदला लेने के लिए नाबालिग ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर आजाद की हत्या का प्लान बनाया।
घटना वाली रात 10 बजे आजाद को पार्क में बुरी तरह से पीटा। खुखरी से गोदकर उसकी हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए पत्थर से उसका चेहरा कुचला। सबूत मिटाने के लिए घास और कपड़े डालकर आजाद के शव को आग लगी दी थी।
शेल्टर होम भेजे गए तीनों नाबालिग
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि तीनों के खिलाफ हत्या संबंधी धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। तीनों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किए जाने के बाद शेल्टर होम भेज दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पुरुषों के सेक्शुअल हैरासमेंट पर देश में कानून सीमित
इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 354, 509 और 376 सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हैं। लेकिन ये सारे कानून महिलाओं के साथ ईव टीजिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप के हैं जो पुरुषों पर लागू नहीं होते। पुरुषों के यौन उत्पीड़न से जुड़ा केवल एक ही धारा है वह है IPC की धारा 377।
झारखंड हाई कोर्ट में एडवोकेट धीरज कुमार बताते हैं कि कोई पुरुष किसी पुरुष के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए तो इसे अपराध माना जाएगा। ऐसा साबित होने पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगर पुरुष महिला के साथ भी ऐसा करे तो इस परिस्थिति में भी धारा 377 के तहत अपराध माना जाता है।
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