खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने दी सफाई कहा, कंपनी ठीक लेकिन काम काने का तरीका गलत, बिना ट्रेनिंग के प्रमाण पत्र दिया ताे दर्ज कराई जाएगी एफआईआर।
- सेक्टर 16 के हुडा मार्केट समेत अन्य इलाकों में चल रहा खेल, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वसूली की पर्ची हुई थी वायरल
रेहड़ी पटरी वालों को फूड लाईसेंस देने के नाम पर हो रही 826 रुपए की वसूली मामले में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है और कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। विभाग के अधिकारी ने माना कि कंपनी तो सही है लेकिन काम करने का तरीका गलत है। बिना ट्रेनिंग दिए किसी को भी फूड लाईसेंस नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है।
दरअसल पिछले दिनों क्वांटस मैनेजमेंट सिस्टम नामक कंपनी द्वारा सेक्टर 16 हुड्डा मार्केट में रेहड़ी वालों से फूड लाईसेंस के लिए 826 रुपए की रसीद काटने की पर्ची वायरल हुई थी। इस मामले में मंगलवार को खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारी पृथ्वी सिंह ने पत्रकारों के सामने सफाई दी और केंद्र सरकार की योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
सेक्टर 16 मार्केट में रेहड़ी वालों की काटी गई रसीद
पृथ्वी सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोई भी खाद्य सामग्री बेचने वाले होटल, रेस्टोरेंट अथवा रेहड़ी पटरी वालों को फूड लाईसेंस लेना अनिवार्य है। इसके लिए संबंधित लाेगों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद दो साल के लिए लाईसेंस दिया जाता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने देशभर में कुल 182 कंपनियों का चयन कर उन्हें ट्रेनिंग देने और लाईसेंस देने का काम सौंपा है। उन्हाेंने बताया कि फरीदाबाद में क्वांटस मैनेजमेंट सिस्टम प्रा. लि. को ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। इसके लिए रेहड़ी पटरी अथवा होटल रेस्टोरेंट वालों से कंपनी बेसिक ट्रेनिंग के 700 से 1200 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज वसूल सकती है। एक बैच में 50 लोगों को ऑनलाइन आठ घंटे की ट्रेनिंग देनी होगी। इसके बाद भी दुकानदार को लाईसेंस दिया जा सकता है। सेक्टर 16 में कई रेहड़ी वालों से पैसे वसूलने और बिना ट्रेनिंग के ही लाईसेंस दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह गलत किया है। इसके लिए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को पत्र लिखा जाएगा। कंपनी के अधिकारी कपिल ठाकुर ने भी अपनी गलती मानी और कहा कि इसमें सुधार किया जाएगा। उन्हाेंने अब तक 65 हजार रुपए तक की वसूली किए जाने की बात स्वीकार की। खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि यदि दोबारा शिकायत मिली ताे कंपनी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।