हरियाणा के रेवाड़ी स्थित सीआईए-2 के इंचार्ज रणबीर सिंह हत्याकांड में एडिशनल सेशन जज डा. सुशील कुमार की कोर्ट ने एक बदमाश को दोषी करार दिया है। इसके अलावा मामले में शामिल दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दोषी बदमाश को शुक्रवार 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
4 साल पहले गोली मारकर कर दी थी हत्या
15 नंवबर 2018 को धारूहेड़ा सीआईए-2 के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह को सूचना मिली थी कि शराब ठेकेदार की हत्या और दूसरे मामले में वांछित खरखड़ा निवासी धारूहेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना मिलने के बाद सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह अपनी टीम के साथ नरेश की गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गए। धारूहेड़ा-भिवाड़ी बॉर्डर के समीप अलवर बाईपास के निकट पुलिस ने नरेश को घेर लिया। इसी दौरान उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी।
फायरिंग में सब इंसपेक्टर रणबीर के पेट के ऊपरी हिस्से में गोली लगी थी। पुलिस ने क्रॉस फायरिंग करते हुए नरेश को गिरफ्तार कर लिया था। रणबीर को घायलवास्था में एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां रणबीर सिंह ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए नरेश से पूछताछ की तो उसे हथियार उपलब्ध कराने वाले मोदीनगर के संतपुरा गोविंदपुरी निवासी संजीव उर्फ संजू और देहरादून की ईदगाह कॉलोनी निवासी सुधीर उर्फ टिल्लू के नाम सामने आए थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
संदेह के लाभ में दो बरी
करीब 4 साल तक एडिशनल सेशन कोर्ट में इस मामले में कुल 26 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। वकीलों की दलीलें और गवाहों के बयान के आधार पर हत्या के मामले में संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने संजीव और सुधीर को हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया। मुख्य आरोपी नरेश को हत्या का दोषी करार दिया गया है। उसे 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
राम रहीम को भी सजा दे चुके जज सुशील कुमार गर्ग
एडिशनल सेशन जज डा. सुशील कुमार गर्ग ने कुछ समय पहले ही रेवाड़ी में ज्वॉइन किया था। एडीजे सुशील कुमार गर्ग अपने फैसलों के लिए काफी चर्चित रह चुके हैं। वह गुरमीत राम रहीम को रणजीत हत्याकांड और अब्दुल करीम ढुंडा को बम ब्लास्ट मामले में सजा सुना चुके हैं। इसके अलावा रेवाड़ी में भी कई सालों से पेंडिंग चल रहे केसों में लगातार आरोपियों पर चार्ज फ्रेम कर रहे है।