पानीपत में गैंगरेप के दोषियों को 20 साल कैद: कोर्ट ने तीनों पर 2.43 लाख का जुर्माना लगाया; रेप के बाद लूटपाट करके भागे

 

हरियाणा के पानीपत जिले के ADJ डॉ. गगनदीप मित्तल की कोर्ट ने गैंगरेप के 3 दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर 81-81 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीनों दोषी गांव बिंझौल निवासी विकास उर्फ छोटू, मोहित पुत्र भगवान व ‌शशि पुत्र बिजेंद्र को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मंत्री संदीप सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें: जांच में देरी पर खापें खफा; चंडीगढ़ कूच करेंगी, DGP से भी मिलेंगी

वारदात 27 नवंबर 2021 की शाम की है। दोषियों ने फैक्ट्री से घर लौट रही महिला से सामूहिक रेप और लूटपाट की थी। मात्र 14 माह चली मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।

रास्ता रोक नहर के पास खींच ले गए थे
पूजा विहार कॉलोनी निवासी महिला गोहाना रोड पर एक फैक्ट्री में काम करती थी। महिला 27 नवंबर की शाम 6 बजे फैक्ट्री से घर जा रही थी। गोशाला के पास रास्ते में खड़े 3 युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे खींचकर नहर के पास ले गए।

यहां तीनों युवकों ने उसके साथ मारपीट की और बारी बारी उसके साथ रेप भी किया। इन युवकों ने महिला से मोबाइल व उसका बैग छीन लिया था। बैग में 1040 रुपए थे। आरोपी उसे रोड पर छोड़कर फरार हो गए। महिला किसी तरह से घर पहुंची और अपने पति को आपबीती सुनाई। 28 नवंबर को महिला ने मॉडल टाउन थाना पुलिस में वारदात की ‌शिकायत दी।

 

खबरें और भी हैं…

.
हिसार में रोड एक्सीडेंट में युवक की मौत: मां-बाप का इकलौता बेटा था; सिवानी में थी फोटोस्टेट की दुकान, कार खाई में गिरी

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!