हरियाणा के पलवल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 वर्ष की कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 जून 2020 में नाबालिग के चाचा की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था।
पलवल में दुष्कर्मी को 10 साल कैद: नााबालिग लड़की को बहला फुसला कर घर से भगा कर किया था रेप
ये था मामला
सदर थाना पुलिस ने 2 जून 2020 को नाबालिग लड़की के चाचा ने शिकायत कि उसकी नाबालिग भतीजी को राहुल नामक का युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366ए व 4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बाद में आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करकिया। नाबालिग लड़की ने अदालत में मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में अपने साथ दुष्कर्म करने की बात कही थी। जांच के दौरान साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में कार्रवाई करते हुए राहुल को जेल भेज दिया गया था।
कोर्ट ने ये सुनाई सजा
जज महेश कुमार की स्पेशल कोर्ट ने 4 पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए राहुल को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रुपए जुमाने, आईपीसी की धारा 363 के तहत पांच वर्ष कठोर कारावास एवं पांच हजार जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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