पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा को पंचायत चुनाव कराने की दी अनुमति, जानें कब खत्म हुआ कार्यकाल?

 

चंडीगढ़. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab & Haryana High Court) ने बुधवार को हरियाणा सरकार को पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराने की अनुमति दे दी. एक याचिकाकर्ता की ओर से वकील दीप करण ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य को पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराने की अनुमति दे दी है. रिट याचिकाओं पर फैसलों के अनुसार चुनाव होंगे. आने वाले समय में इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी.’’

आफत बनकर बरसी बे-मौसमी बारिश, पहाड़ी नदी उफान पर, लहरों में फंसे ग्रामीण

उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की खंडपीठ ने चुनाव कराने की अनुमति देने की राज्य की याचिका को विचारार्थ स्वीकार करने के बाद आदेश जारी किया. वकील ने कहा, ‘‘हमने इसका विरोध किया था, लेकिन अदालत ने कहा कि चुनावों में देरी हो रही है, इसलिए हम चुनाव कराने की अनुमति देते हैं.’’

ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को हो चुका है समाप्त 

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल 5 मई को रोहतक जिले से करेंगे राज्य स्तरीय टेबलेट वितरण समारोह का शुभारम्भ

हरियाणा में पंचायत चुनाव कराने से संबंधित विषय उच्च न्यायालय में लंबित है जहां पंचायती राज अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा किये गये कुछ संशोधनों को चुनौती देने के लिए अनेक याचिकाएं दाखिल की गयी हैं. हरियाणा में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी, 2021 को समाप्त हो चुका है. तभी से पंचायत चुनावों को लेकर रस्साकसी जारी थी.

 रिट याचिकाओं पर फैसलों के अनुसार चुनाव होंगे

हरियाणा बोर्ड : 10वीं और 12वीं की आंसर शीट घर पर चेक करते पकड़े गए टीचर, 10 शिक्षकों पर होगा एक्शन

हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। राज्य में अप्रैल से पहले किसी भी सूरत में चुनाव संभव नहीं लग रहे। हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रविधान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने सुनवाई 21 मार्च तक स्थगित कर दी। हरियाणा सरकार ने कोर्ट में कहा है कि वह चुनाव कराना चाहती है, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने आरक्षण को चुनौती देने वाले पक्ष से जवाब मांग रखा है, जो अभी तक दायर नहीं किया गया है।

पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ याचिका

हाईकोर्ट ने इस केस पर सुनवाई के लिए 21 मार्च तय की गई थी, लेकिन फिर से मामला आगे बढ़ गया था. उसके बाद अब मई में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव कराने की अनुमति हरियाणा सरकार को दी. पंचायत चुनाव लंबे खिंचते जा रहे थे. प्रदेश सरकार के सामने अब पंचायत चुनाव से पहले शहरी निकाय चुनाव कराने के विकल्प के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है.

13 याचिकाएं दायर कर दी गई थी चुनौती 

चुरू से भिवानी आई बारात के साथ आए थे 3 युवक; खेत में बने टैंक में नहाने उतरे, तीनों की डूबने से मौत

हाई कोर्ट ने याची पक्ष को कहा कि पहले वह इस मामले में अपना जवाब दायर करे, तब मामले की आगे सुनवाई होगी. इस मामले में हरियाणा सरकार ने एक अर्जी दायर कर चुनाव के लिए हाई कोर्ट से इजाजत मांग रखी है. हरियाणा सरकार ने दायर अर्जी में कहा है कि पिछले साल 23 फरवरी को ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसलिए जल्द ही चुनाव कराए जाने चाहिए. पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रविधान को हाई कोर्ट में 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी हुई है.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *