निवर्तमान महिला सरपंच के जमानती वारंट जारी: पानीपत निवासी आसाराम केस के गवाह चावला के खिलाफ दी थी झूठी शिकायत

 

 

 

 

हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे की कोर्ट ने गांव सनौली खुर्द की निवर्तमान सरपंच प्रियंका शर्मा के नाम जमानती वारंट जारी किया है। पानीपत कोर्ट के वकील संदीप सैनी ने बताया कि वारंट के अनुसार प्रियंका शर्मा को 5 हजार रुपए व एक व्यक्ति की जमानत भी देनी होगी।

निवर्तमान महिला सरपंच के जमानती वारंट जारी: पानीपत निवासी आसाराम केस के गवाह चावला के खिलाफ दी थी झूठी शिकायत

आसाराम केस के मुख्य गवाह महेंद्र चावला ने बताया कि गांव सनौली खुर्द की निवर्तमान सरपंच प्रियंका शर्मा उसके विरुद्ध एक शिकायत DGP हरियाणा को दी थी। जिसमे प्रियंका ने चावला पर 6 नवंबर 2018 को ग्राम सचिवालय में गाली गलौज आदि अन्य गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन 6 नवंबर 2018 को महेंद्र चावला गांव में था ही नहीं, इसलिए जांच में शिकायत झूठी साबित हुई। पानीपत पुलिस द्वारा विस्तृत जांच के बाद महेंद्र चावला को क्लीनचिट दी गई थी।

कोर्ट द्वारा जारी वारंट दिखाता महेंद्र चावला।

कोर्ट द्वारा जारी वारंट दिखाता महेंद्र चावला।

जिसके बाद सनौली थाना पुलिस द्वारा गांव सनौली खुर्द की निवर्तमान सरपंच प्रियंका शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धारा 182 IPC के अंतर्गत कलंदरा समालखा की कोर्ट में दिया गया था। जिसमे प्रियंका शर्मा को 27 मई को हाजिर होना था। 27 मई को हाजिर होने के लिए समन प्रियंका शर्मा के ससुर सुरेंद्र शर्मा द्वारा प्राप्त किया गया, लेकिन प्रियंका शर्मा कोर्ट समन की अनुपालना में कोर्ट में हाजिर न हुई। जिसके बाद माननीय कोर्ट ने प्रियंका शर्मा के नाम जमानती वारंट जारी किया है और अगली तारीख 29 जुलाई लगाई है।​​​​​​​

कोर्ट द्वारा जारी जमानती वारंट।

कोर्ट द्वारा जारी जमानती वारंट।

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सरपंच के ससुर भी दे चुके झूठी शिकायत
महेंद्र चावला ने बताया कि प्रियंका शर्मा से पहले उसके ससुर सुरेंद्र शर्मा ने भी महेंद्र चावला के विरुद्ध एक शिकायत दी थी। जिसमे सुरेंद्र शर्मा ने भी महेंद्र चावला पर गंभीर आरोप लगाए थे। उक्त आरोप भी पुलिस जांच में झूठे पाए गए थे।

जिसके कारण सनौली थाना पुलिस ने सुरेंद्र शर्मा के विरुद्ध भी 182 IPC का कलंदरा समालखा कोर्ट में दिया था। 27 मई 2022 को सुरेंद्र शर्मा ने पेश होकर कोर्ट से जमानत करवा ली। परंतु 27 मई को न तो प्रियंका शर्मा पेश हुई और न ही कोई वकील प्रियंका शर्मा की तरफ से पेश हुआ। जिसके कारण कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रियंका शर्मा के नाम पर जमानती वारंट जारी किया है।

 

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