दूसरे आदमी के साथ संबंध, पत्नी गुजारा-भत्ता की हकदार नहीं: कर्नाटक HC ने कहा- खुद का कैरेक्टर सही नहीं, तो पति पर उंगली नहीं उठा सकती

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि दूसरे आदमी के साथ रहने वाली महिला को पति से गुजारा-भत्ता लेने का अधिकार नहीं है। जब महिला पति के साथ ईमानदार नहीं है, तो उसे गुजारा-भत्ता देने का सवाल ही नहीं उठता।

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हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। महिला ने हाईकोर्ट में चिक्कामगलुरू के सेशन कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे गुजारा-भत्ता ना देने का आदेश दिया गया था।

महिला ने दावा कि वो कानून तौर पर शादीशुदा है। ऐसे में वह गुजारा-भत्ता की हकदार है। महिला ने अपने पति पर भी अवैध संबंध का आरोप लगाया। इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि जब महिला का अपना कैरेक्टर सही नहीं है तो वो पति पर उंगली नहीं उठा सकती।

 

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