हरियाणा के जींद में छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी शिक्षक को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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नाबालिग छात्रा पढ़ने जाती थी अध्यापक के पास ट्यूशन
मामला 20 जुलाई 2019 का है। पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग बच्ची के पिता ने ट्यूशन पढ़ाने वाले अध्यापक अनिल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। नाबालिग ने अपने परिजनों को बताया था कि अनिल उसके साथ अश्लील हरकत करता है।
छह, आठ पोस्को एक्ट, जान से मारने की धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अनिल को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट ने पांच वर्ष की कैद तथा 10 हजार रुपए जुर्माना लगाने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए पीड़िता को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी देगा।