हरियाणा के जींद में एडिशनल सेशन जज चंद्रहास की कोर्ट ने बुधवार को पटियाला चौक जींद स्थित डेट कोचिंग सेंटर के मालिक गांव जुलानी निवासी सुनील को सेंटर की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने के आरोप में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष कारवास व 12 हजार 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई।
मामले के अनुसार 16 जुलाई 2017 को महिला थाना में जींद की एक कॉलोनी की रहने वाली लड़की द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि वह पटियाला चौक जींद स्थित डेट कोचिंग सेंटर में मेडिकल की कोचिंग के लिए जाती थी। कोचिंग सेंटर का मालिक सुनील उस पर बुरी नजर रखता था। सुनील ने उसे कोचिंग सेंटर की छुट्टी के दिन काम होने की बात कह कर बुलाया व उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।
उसके द्वारा विरोध करने पर उसके खिलाफ जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए गए और जान से मारने की धमकी सहित उसे व उसके भाई का अपहरण करने की धमकी दी गई। इस शिकायत पर पुलिस द्वारा सुनील के खिलाफ बंधक बना दुष्कर्म की कोशिश करने, जाति सूचक गालियां देने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को एडिशनल सेशन जज चंद्रहास की अदालत ने सुनील को पांच वर्ष की सजा सुनाई गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ओर से पीड़िता को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
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