करनाल विस्फोटक मामले में NIA की चार्जशीट: बबर खालसा के 3 आतंकियों का नाम, बसताड़ा टोल पर पकड़े थे हथियार

हरियाणा के करनाल में बसताड़ा से गिरफ्तार किए गए बब्बर खालसा के तीनों गुर्गों के खिलाफ बुधवार को NIA ने चार्जशीट पेश की। बीते वर्ष बसताड़ा टोल पर इन आतंकवादियों से हथियार, गोला बारूद व विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई थी और इस मामले को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही थी।

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NIA ने तीनों आरोपियों के खिलाफ पंचकूला की विशेष अदालत में आईपीसी के गैरकानूनी गतिविधि, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ एक्ट की धाराओं के अंतर्गत चार्जशीट पेश की है। इन आरोपियों में आकाश उर्फ आकाशदीप, सुखबीर सिंह उर्फ जशन और जरमलप्रीत के नाम शामिल है।

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ये हुआ था बरामद
हरियाणा के करनाल में एनएच-44 पर स्थित बसताड़ा टोल पर हरियाणा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक गाड़ी से तीन आईईडी, पिस्तौल, दो मैगजीन, 31 राउंड कारतूस और करीब एक लाख 30 हजार की नकदी बरामद की थी। आतंकवादी हरविंद्र सिंह संधू उर्फ रिंदा की कमांड पर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, अमनदीप सिंह उर्फ दीपा, परमिंदर सिंह उर्फ पिंदर और भूपिंदर सिंह हथियारों का यह जखीरा तेलंगाना के आदिलाबाद में सप्लाई करने जा रहे थे।

इन आरोपियों के सीधे संपर्क रिंदा के साथ थे। मधुबन थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था और पुलिस ने हर पहलू तक पहुंचने के लिए कार्रवाई की और आरोपियों से भी पूछताछ की थी।

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24 मई को NIA के पास पहुंचा था मामला
NIA के प्रवक्ता की माने तो बीते वर्ष 24 मई को हरियाणा पुलिस से यह मामला एनआईए के पास पहुंच गया था और बीती 31 अक्तूबर को आतंकी रिंदा के साथ-साथ छह आरेापियों के खिलाफ पहली चार्जशीट पेश की गई थी। हथियारों और विस्फोटक पदार्थो की तस्करी का सरगना रिंदा देश में आतंकी हमले की फिराक में था।

NIA की माने तो आकाश, सुखबीर और जरमलप्रीत आतंकवादी रिंदा के संपर्क में थे और बसताड़ा टोल प्लाजा पर गिरफ्तार आरोपियों के करीबी सहयोगी हैं। रिंदा ने ड्रोन से हथियारों की यह खेप पाकिस्तान से भारतीय सीमा में पहुंचाई थी। जिसको लेकर हरियाणा पुलिस ने भी खुलासे किए थे। मामले में हरियाणा पुलिस ने भी काफी अहम भूमिका निभाई थी और उसके सहयोग से आतंकियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई थी। अगर ये आतंकी ना पकड़े जाते तो शायद तेलंगाना में कहीं विस्फोटक गतिविधि हो सकती थी।

 

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