करनाल में 6 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास: गांव मूनक में की युवक की चाकू घोंपकर हत्या, मई 2017 का मामला, एक आरोपी नाबालिग भी

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हरियाणा के जिले करनाल के मूनक में चाकू घोंपकर युवक की हत्या के मामले में बुधवार को न्यायालय द्वारा नाबालिग सहित 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं सभी आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में कुल 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

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बीती 6 मई 2017 को हुई थी सतनाम की हत्या

जानकारी के अनुसार बीती 6 मई 2017 को डेरा ब्रास निवासी सतनाम की गांव मनूक में आरोपी रमेश कुमार गांव सुताना पानीपत, विशाल निवासी रेरकलां, रोशान निवासी डेरा सिंहपुरा, सोनू निवासी सुताना व मिंटू निवासी रेरकलां के अलावा नाबालिग लड़के ने चाकू छोंपकर हत्या कर दी थी।

जानकारी देते सरकारी अधिवक्ता राकेश कुमार।

जानकारी देते सरकारी अधिवक्ता राकेश कुमार।

सतनाम की आरोपी से जागरण में हुई थी कहासुनी

जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता राकेश कुमार के ने बताया कि डेरा ब्रास का रहने वाला सतनाम सिंह उस दिन मूनक में आयोजित एक जागरण के कार्यक्रम में गया हुआ था। जहां पर सतनाम की आरोपी रमेश के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। उसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी।

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आरोपियों पर इन धाराओं तहत हुआ था मामला दर्ज

अधिवक्ता राकेश कुमार के अनुसार सतनाम की हत्या के बाद घरौंडा थाना में नाबालिग सहित 6 आरोपियों पर धारा 148, 149, 302 व 506 के तहत मामला दर्ज किया था। इन सभी धाराओं के तहत मंगलवार को 6 साल बाद एडिशनल सेशन जज मोहित अग्रवाल की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और शाम को सभी आरोपियों को सजा सुना दी गई।

आरोपी नाबालिग के मामले का ट्रायल चला चिल्ड्रन कोर्ट में

अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी नाबालिग को इन आरोपियों जितनी ही सजा व जुर्माना लगाया गया। नाबालिग आरोपी के मामला का ट्रायल चिल्ड्रन कोर्ट में अलग से चलाया गया था।

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ये हुई सजा और जुर्माना

सभी आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जबकि धारा 148 के तहत सभी आरोपियों को 3 साल का सख्त कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना। धारा 506 के तहत सभी आरोपियों को 3 साल का आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

 

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